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Siwan Jail की जिस कालकोठरी में शहाबुद्दीन ने काटी थी सजा, उसी में बीतेगी बेटा Osama Shahab की रात

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 19, 2023, 6:05 PM IST

Updated : Oct 19, 2023, 6:20 PM IST

पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को जमानत नहीं मिली. उनको कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. जिसके बाद उनको सिवान जेल में रखा गया है. खास बात ये है कि ओसामा को भी जेल के उसी वार्ड में रखा गया है, जिस वार्ड में रहकर कभी शहाबुद्दीन ने सजा काटी थी. पढ़ें पूरी खबर..

शहाबुद्दीन की तरह ओसामा शहाब सिवान जेल में बंद
शहाबुद्दीन की तरह ओसामा शहाब सिवान जेल में बंद

सिवान:जिन पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन की कभी सिवान में 'हुकूमत' चलती थी, उनको अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में बितानी बड़ा था. उनकी मौत भी जेल में रहने के दौरान ही बीमारी के कारण हुई थी. अब उनके बेटा ओसामा शहाबभी गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद हैं. इस संयोग कहें या इत्तेफाक ओसामा को भी सिवान जेल के उसी वार्ड में रखा गया है, जिसमें शहाबुद्दीन रहे थे. पहली रात ओसामा की उसी वार्ड में बीती. जब तक बेल नहीं मिल जाती, तबतक उनको अभी वहीं गुजारना होगा.

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शहाबुद्दीन की तरह ओसामा शहाब सिवान जेल में बंद: राजस्थान के कोटा में गिरफ्तारी के बाद ओसामा को सिवान जेल के अंदर बने वार्ड नम्बर 18 में रखा गया. जहां बुधवार को उन्होंने जेली की पहली रात बिताई. खास बात ये है कि इसी वार्ड में उनके पिता शहाबुद्दीन भी कई सालों तक बंद रहे थे. जानकारी के मुताबिक इस वार्ड में ज्यादातर बड़े कैदियों को रखने का रिकार्ड रहा है. इसके पीछे की वजह शायद सुरक्षा व्यवस्था हो. जनरल वार्ड में रखने पर किसी तरह का कोई अनहोनी होने की आशंका हो सकती है.

कोर्ट में पेशी के दौरान ओसामा शहाब

कब जेल गए थे मोहम्मद शहाबुद्दीन?: 13 अगस्त 2023 को छोटपुर निवासी मुन्ना चौधरी मामले में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कोर्ट में सरेंडर किया था. जहां से उनको सिवान जेल भेज दिया गया था. जेल में रहने के दौरान ही उन्होंने आरजेडी के टिकट पर 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और सांसद बने थे. वहीं फास्ट ट्रैक-1 के आदेश पर शपथ के लिए वह दिल्ली गए थे. बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर 15 दिनों के अंदर वापस जेल भेज गए. इसी बीच तत्कालीन डीएम सीके अनिल ने उनको पटना स्थित बेऊर जेल स्थानांतरित कर दिया.

ओसामा शहाब पर क्या है आरोप?:ओसामा शहाब पर बीते 6 अक्टूबर को 42 कठ्ठा जमीन मामले में फोन पर धमकाने और गोलीबारी करने के मामले दर्ज हुए थे. जिसमें ओसामा शहाब के साथ सलमान मियां समेत 4 लोगों के खिलाफ नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ हुसैनगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. वहीं 16 अक्टूबर को ओसामा को राजसथान के कोटा में 151 के तहत वहां की लोकल पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था.

पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन (फाइल)

बिहार पुलिस कोटा से सिवान लेकर आई:गिरफ्तारी के बाद कोटा की स्थानीय पुलिस ने सिवान पुलिस को इसकी सूचना दी. जिस के बाद सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने हुसैनगंज थाना प्रभारी विजय कुमार यादव और रघुनाथपुर थाना प्रभारी तनवीर आलम के नेतृत्व में एक टीम बनाकर राजस्थान रवाना किया था. जिसके बाद सिवान पुलिस की टीम ओसामा को हिरासत में लेकर बिहार आई. उसे सिवान व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम 9 के समक्ष पेश किया गया. कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

कोटा में गिरफ्तारी के वक्त की ओसामा शहाब की तस्वीर

ओसामा शहाब को नहीं मिली जमानत:गुरुवार को एसीजीएम-9 अभिषेक कुमार की अदालत ने ओसामा की बेल पिटीशन को खारिज कर दिया. अब उसको 14 दिनों तक जेल में ही रहना होगा. ओसामा के वकील मुन्ना कुमार ने कहा कि अदालत की भी कुछ मजबूरी थी. कुछ धाराओं को लेकर बेल नहीं हो पाई लेकिन हमलोग जिला जज के सामने अपील करेंगे.

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Last Updated : Oct 19, 2023, 6:20 PM IST

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