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तबरेज मॉब लिंचिंग केस- पुलिस ने माना पिटाई की वजह से हुई मौत

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Published : Sep 18, 2019, 11:20 PM IST

सरायकेला में हुए तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में झारखंड पुलिस ने यू टर्न लिया है. पुलिस अब 302 के तहत मामला दर्ज करेगी, बता दें कुछ दिन पहले ही आरोपियों पर से 302 का मामला हटाते हुए क्लीन चिट दिया था.

तबरेज मॉब लिंचिंग केस में पुलिस ने माना पिटाई की वजह से हुई मौत

पटना/रांची: झारखंड के सरायकेला-खरसावां में हुए तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने अपना फैसला बदल दिया है. पुलिस ने अब धारा 302 के तहत मामला दर्ज करने का फैसला लिया है. जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार झारखंड पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि आरोप पत्र दाखिल करने के समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों की जांच के लिए बिसरा सुरक्षित रखा गया था.

विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्पष्ट किया कारण
एफएसल के रिपोर्ट में चिकित्सकों ने मृतक की मौत का कारण हृदय गति रुकना बताया था. लेकिन इसमें इसका कारण स्पष्ट नहीं था. इसके बाद पुलिस ने एमजीएम के विशेषज्ञ चिकित्सकों के बोर्ड से मौत के स्पष्ट कारणों के जांच की मांग की. एमजीएम के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने तबरेज अंसारी के मौत का कारण बुरी तरह से पिटाई होना बताया.

प्रेस विज्ञप्ति की कॉपी

कई हड्डियां टूटी हुई पाई गई...

  • एमजीएम के विशेषज्ञ डॉक्टरों के बोर्ड ने बताया कि तबरेज के शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई पाई गई थीं.
  • मृतक के शरीर में कंपाउंड फैक्चर भी पाया गया है.
  • पिटाई की वजह से तबरेज के हृदय के चैंबर में खून भर गया था इसके चलते उसकी मौत हो गई.
  • साथ ही तबरेज अंसारी के वायरल वीडियो की जांच रिपोर्ट भी पुलिस को मिल गई है.
  • रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है.

पूरक आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा
झारखंड पुलिस के प्रवक्ता एडीजी मुरारी लाल मीणा ने ईटीवी भारत को फोन पर बातचीत के दौरान बताया कि नए साक्ष्यों के आने के बाद यह निर्णय लिया गया है. जांच में संकलित अतिरिक्त साक्ष्य के आधार पर पूर्व में आरोप पत्रित अभियुक्तों के विरुद्ध भी धारा 302 के तहत पूरक आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा.

मामले में 11 लोगों पर आरोप
सरायकेला खरसावां थाना कांड संख्या 77/19 में पुलिस द्वारा कांड के अनुसंधान के दौरान आए तथ्यों और संकलित साक्ष्यों के आधार पर दो अभियुक्तों विक्रम मंडल और अतुल मालिक के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है.
दोनों के ऊपर पूरक आरोप पत्र संख्या 126/19 में धारा 147/ 149/ 341/ 342 /323 /325/ 302 और 295 ए के तहत केस दर्ज किया गया है.

11 अरोपियों पर हुआ था 302 का केस
इस कांड में पूर्व में आरोप पत्रित 11 अभियुक्तों भीमसेन मंडल, कमल महतो सुनामो प्रधान, प्रेम चंद्र महली, सुमंत महतो, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली, कुशल महली, सत्यनरायन नायक और प्रकाश मंडल और पप्पू मंडल के विरुद्ध भी धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया था.

Intro:झारखंड के सरायकेला खरसावां में हुए तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने अपने पूर्व के फैसले को बदलते हुए अब धारा 302 के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया है..


झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि आरोप पत्र समर्पित करने के समय पुलिस को प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण को जांचने के लिए बिसरा को सुरक्षित रखा गया था ।एफएसल से जांच का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर चिकित्सकों के द्वारा मृतक की मृत्यु का कारण हृदय गति रुकना बताया गया था ।परंतु इस एफएसल के परीक्षण प्रतिवेदन में हृदय गति रुकने का कारण स्पष्ट नहीं था ।अतः न्याय हित और कांड के सफल अभियोजन के लिए पुलिस ने उच्च चिकित्सा संस्थान एमजीएम के विशेषज्ञ चिकित्सकों के बोर्ड से मृतक के मृत्यु के स्पष्ट कारणों की मांग की ।एमजीएम के विशेषक चिकित्सक के बोर्ड के द्वारा मृतक तबरेज अंसारी की मृत्यु का कारण बुरी तरह से पीटे जाने को बताया गया है। एमजीएम के विशेषज्ञ डॉक्टरों के बोर्ड के द्वारा बताया गया है कि तबरेज के शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई पाई गई थी,तबरेज के शरीर में कंपाउंड फैक्चर भी पाया गया है ।पिटाई की वजह से तबरेज के हृदय के चैंबर में खून भर गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई।इसके साथ ही तबरेज अंसारी के वायरल वीडियो की जांच रिपोर्ट भी पुलिस को प्राप्त हो गई है। जांच में यह पाया गया है कि वायरल वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है।

झारखंड पुलिस के प्रवक्ता एडीजी मुरारी लाल मीणा ने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत के दौरान बताया कि नए साक्ष्यों के आने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि पूरक अनुसंधान में संकलित अतिरिक्त साक्ष्य के आधार पर पूर्व में आरोप पत्रित अभियुक्तों के विरुद्ध भी धारा 302 के तहत पूरक आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा।

गौरतलब है कि सरायकेला खरसावां थाना कांड संख्या 77/19 में पुलिस द्वारा कांड के अनुसंधान के दौरान आए तथ्यों और संकलित साक्ष्यों के आधार पर दो अभियुक्तों विक्रम मंडल और अतुल मालिक के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र संख्या 126/19 में धारा 147/ 149/ 341/ 342 /323 /325/ 302 और 295 ए के तहत समर्पित किया गया है।अब इस कांड में पूर्व में आरोप पत्रित 11 अभियुक्तों भीमसेन मंडल, कमल महतो सुनामो प्रधान, प्रेम चंद्र महली, सुमंत महतो, मदन नायक,चामू नायक ,महेश महली, कुशल महली, सत्यनरायन नायक और प्रकाश मंडल और पप्पू मंडल के विरुद्ध भी धारा 302 के तहत पूरक आरोप पत्र समर्पित किया गया है।Body:ब्रेकिंग Conclusion:ब्रेकिंग

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