बिहार

bihar

Patna High Court ने बॉडीगार्ड हत्याकांड पर आरजेडी विधायक केदारनाथ सिंह को जारी किया नोटिस, 30 नवंबर को अगली सुनवाई

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 9, 2023, 8:48 PM IST

बॉडीगार्ड हत्याकांड में आरजेडी के बनियापुर विधायक केदारनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह और भतीजा सुधीर सिंह को पटना हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है.

Patna High Court
Patna High Court

पटना : अंगरक्षक की हत्या मामले में पटना हाई कोर्ट ने बनियापुर से राजद विधायक केदार नाथ सिंह समेत भाई दीना नाथ सिंह और भतीजा सुधीर सिंह को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने अंगरक्षक की विधवा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया है.

ये भी पढ़ें- Patna High Court: विधिक सेवा समिति का पुनर्गठन, किशोर कुणाल और सुधा वर्गीज को बनाया गया सदस्य

आरजेडी विधायक केदान नाथ सिंह को नोटिस : जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामले पर सुनवाई की. आवेदिका की ओर से अधिवक्ता अमित नारायण ने कोर्ट को बताया कि विधायक अपने सरकारी अंगरक्षक और निजी अंगरक्षकों के साथ उपस्थित थे. विधायक अंगरक्षकों के साथ सूचक के आदमी के साथ मारपीट करने लगे. जिसे देख दौड़े और मीटिंग हॉल से सभी को बाहर करने की मांग करने लगे और बैठक का बहिष्कार करने का उच्च अधिकारी से गुहार लगाने लगे.

ये है आरोप : गुहार सुनकर सभी हॉल से बाहर आ गये. विधायक दलबल के साथ चले गये. वापस आ कर दीना नाथ सिंह रायफल से गोली चला दी. अंगरक्षक मुन्ना सिंह बचाने के लिए आगे आ गये. गोली उसके बाह में लगी तभी केदार नाथ सिंह और सुधीर सिंह भी गोली मार दी. दीना नाथ सिंह कमर से रिवाल्वर निकाल सूचक को खोजने लगे. इसी बीच पुलिस फोर्स आ गई और सभी भाग गये. उनका कहना था कि इस केस के पीपी और एपीपी अभियुक्त के मेल में आ कर केस का ट्रायल कर रहे हैं.

गवाह गवाही से पलटे: गवाह अपने गवाही से पलट गए, लेकिन पीपी और एपीपी उसे होस्टाइल घोषित नहीं करवाये. यही नहीं, गवाह अपने 164 के बयान से भी मुकर गए. उन्हें भी होस्टाइल घोषित कराया गया. उनका कहना था कि जिस प्रकार से गवाही कराई जा रही हैं, उससे तो सभी अभियुक्तों का बरी होना निश्चित है.

30 नवंबर को अगली तारीख :आवेदिका के आरोपों का कड़ा विरोध करते हुए अधिवक्ता प्रभु नारायण शर्मा ने कोर्ट को बताया कि सूचक की शिकायत पर एपीपी को बदल दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि एपीपी को बदल देने से केस का ट्रायल ठीक से कैसे होगा, जबतक कि गवाह की गवाही निष्पक्ष तरीके से न हो सके. कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को नोटिस जारी किया. साथ ही मामले पर सुनवाई की तारीख 30 नवंबर 2023 तय किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details