पटना: पुलिस पर जानलेवा हमला और सार्वजनिक उपद्रव मामले में पटना हाई कोर्ट में पूर्व सांसद पप्पू यादव की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने की. जस्टिस चक्रधारी शरण ने पप्पू यादव को फटकार लगाया.
पप्पू यादव को फटकार लगाते हुए पटना हाई कोर्ट ने मांगा ये आश्वासन
जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने पप्पू यादव को वार्निंग दी. उन्होंने जाप प्रमुख से आश्वासन मांगा कि वे आगे से कभी धरना-प्रदर्शन, सड़क जाम कर या किसी भी विरोध प्रदर्शन से आम लोगों को परेशान नहीं करेंगे.
जस्टिस ने मांगा आश्वासन
जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने पप्पू यादव को वार्निंग दी. उन्होंने जाप प्रमुख से आश्वासन मांगा कि वे आगे से कभी धरना-प्रदर्शन, सड़क जाम कर या किसी भी विरोध प्रदर्शन से आम लोगों को परेशान नहीं करेंगे. जस्टिस चक्रधारी शरण ने पप्पू यादव को कहा कि अगर गुरुवार तक उनका आश्वासन कोर्ट को मिल जाता है, तो उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी.
क्या था मामला ?
बता दें कि विगत साल 21 दिसंबर को जाप प्रमुख पप्पू यादव के धरना-प्रदर्शन के दौरान एक दारोगा को सिर में गंभीर चोट आई थी. साथ ही इस प्रदर्शन से आमजन को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. इसी मामले में गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई की जाएगी.