पटनाः राज्य में दारोगा की बहाली पर लगी रोक को पटना हाईकोर्ट (Hearing in Patna High Court) ने हटाते हुए उम्मीद्वारों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सफल अभ्यर्थियों का योगदान लिया जा सकता है. इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी बी बजन्थरी (Justice P B Bajanthary) ने यह निर्णय सुनाया.
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दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 2446 दारोगा की बहाली पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने कहा था कि उनकी बहाली फिलहाल नहीं होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार राज्य सब आर्डिनेट पुलिस सर्विस कमीशन से जवाब तलब किया था.
कोर्ट को बताया गया कि 268 ऐसे उम्मीदवार हैं, जो प्रारंभिक, मुख्य और शारीरिक परीक्षा में सफल घोषित हुए, लेकिन बाद में उन्हें सफल उम्मीदवार की सूची से बाहर कर दिया गया. अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि 1 अगस्त,2021 में प्रकाशित मेरिट लिस्ट में इन 268 उम्मीद्वारों का नाम था. उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 रहा.