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पटना में खुली ये-ये दुकानें, DM और SSP ने दी जानकारी

एसएसपी पटना उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि लोगों की जरूरत को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है और जिन दुकानों को खोलने के दिशा निर्देश जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं. उन दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को पालन करने के साथ-साथ खुद ग्राहकों और दुकानदारों को फेस मास्क उपयोग करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं.

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Published : May 7, 2020, 5:56 PM IST

Updated : May 8, 2020, 10:34 AM IST

पटनाःराजधानी में कुछ शर्तों के साथ शुक्रवार से पटना जिले में कुछ आवश्यक दुकानें जिला प्रशासन के आदेश के बाद खुल गई है. आवश्यक वस्तुओं के दुकान खोलने वाले दुकानदारों को जिला प्रशासन और पटना पुलिस की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के मानकों को पूरा करने के आदेश भी जारी किए गए हैं.

शर्तों के साथ खोली गयी दुकानें और ऑफिस
वहीं, गुरुवार को इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि जिला प्रशासन के वेबसाइट पर भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है. जिला प्रशासन ने लॉक डाउन की अवधि में निम्न बिंदुओं पर निर्णय लेते हुए गृह विभाग के पत्रांक संख्या 303 में कंडिका 1 से 7 तक में अंकित दुकानें मात्र सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही खुलेंगे. जिसमें शॉपिंग कॉपंलेक्स, मार्केट कॉपंलेक्स और शॉपिंग मॉल में अवस्थित किसी दुकान को खोलने के आदेश नहीं दिए गए हैं.

देखें पूरी रिपोर्ट

'कौन-कौन सी खुलें दुकानें और संस्थान'इस मामले की जानकारी जिलाधिकारी कुमार रवि ने दिया

  • इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर के विक्रय और मरम्मत की दुकानें
  • इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस और बैटरी के विक्रय और मरम्मत की दुकानें
  • ऑटो मोबाइल, टायर, ट्यूब लुब्रिकेंट, मोटर वाहन, मोटर साइकिल, स्कूटर मरम्मत सहित
  • निर्माण सामग्री के भंडारण और बिक्री से संबंधित दुकानें जैसे सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट, ईट, प्लास्टिक, पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग इत्यादि
  • ऑटो मोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानें अल्टरनेट डे खुलेंगे, जबकि गैरेज और वर्कशॉप हर दिन खोले जा सकते हैं

बिहार में प्रदूषण जांच केंद्र भी खुल गए. इसके अलावा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान प्रमंडलीय स्तर पर दो और जिला स्तर पर एक दुकानें खोली गई.

'दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का करना होगा पालन'
वहीं, इस पूरे मामले पर बोलते हुए एसएसपी पटना उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि लोगों की जरूरत को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है और जिन दुकानों को खोलने के दिशा निर्देश जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं. उन दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को पालन करने के साथ-साथ खुद ग्राहकों और दुकानदारों को फेस मास्क उपयोग करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं. इसके साथ ही आम लोगों को भी इस आपात स्थिति में लॉक डाउन के मानकों को मानकर ही बाजार में खरीदारी करने निकलने का अनुरोध एसएसपी की ओर से किया गया है.

Last Updated : May 8, 2020, 10:34 AM IST

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