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मुजफ्फरपुर में दहेज हत्या मामले में पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Feb 27, 2022, 8:38 AM IST

मुजफ्फरपुर में दहेज हत्या मामले में सजा
मुजफ्फरपुर में दहेज हत्या मामले में सजा

मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके में 10 साल पहले दहेज के लिए विवाहिता की (Dowry Case In Muzaffarpur) हत्या मामले में सिविल कोर्ट ने विवाहिता के पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं इस मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को साबूत के अभाव में बरी कर दिया था. पढ़िए पूरी खबर..

मुजफ्फरपुर:बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में दहेज के लिए हत्या मामले में सिविल कोर्ट ने विवाहिता के पति और ससुर को (Life Imprisonment To Husband And Father in law in Muzaffarpur) आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 10 साल पहले मुजफ्फरपुर के सदर थाना के दीघरा गांव में एक लाख रुपये और बाइक के लिए विवाहिता की (Women Murder For Dowry in Muzaffarpur) जलाकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पांच लोगों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन सबूत के अभाव में तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था.

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बता दें कि, 27 अक्टूबर 2011 को मुजफ्फरपुर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या की गई थी. इस संबंध में पीयर थाने के बंदरा निवासी मनीष कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में मनीष कुमार ने बताया था कि, उसकी बहन रंजू देवी की शादी सदर थाने के दीघरा गांव के संजय कुमार के साथ साल 2005 में हुई थी. दहेज में बाइक और एक लाख रुपये नहीं मिलने पर उसकी बहन को ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे. इस दौरान महिला के दो बच्चे भी हुए. वहीं, दहेज प्रताड़ना का विरोध करने पर 27 अक्टूबर 2011 को विवाहिता को जलाकर मार डाला गया था.

वहीं, मनीष ने इस मामले में रंजू के पति संजय कुमार, ससुर रघुनाथ सिंह, भैंसुर अजय कुमार, प्रमोद कुमार और सास को आरोपी बनाया था. पुलिस ने संजय कुमार को गिरफ्तार किया और जांच के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल की. कोर्ट ने सभी पांच आरोपितों के विरुद्ध संज्ञान लेकर सत्र-विचारण शुरू किया और पिछली तारीख को कोर्ट ने मामले में पति और ससुर को दोषी करार दिया था.

वहीं शनिवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद दोनों को सजा सुनाई गई. दोषी दीघरा गांव का संजय कुमार और उसके पिता रघुनाथ सिंह को आजीवन कारावास की सजा मिली है. सत्र विचारण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-9 संजीव कुमार पांडेय ने दोनों को सजा सुनाई. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कृष्णदेव साह ने कोर्ट के सामने सबूत पेश किया था.

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