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Gaya News : लाइसेंसी हथियार से भी हर्ष फायरिंग की तो जाना होगा जेल, लाइसेंस होगा रद्द

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Published : Jun 8, 2023, 3:54 PM IST

बिहार में हर्ष फायरिंग आम बात है. गया भी इससे अछूता नहीं है. ऐसे में एसएसपी ने साफ किया है कि ऐसे करने वालों से सख्ती की जाएगी. अगर कोई लाइसेंसी हथियार से भी यह काम करता है तो उसपर कार्रवाई होगी. आगे पढ़ें पूरी खबर...

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गया : बिहार के गया में रुतबा दिखाने को लेकर हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ जिला पुलिस गंभीरता से नकल कसेगी. हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ अब पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी. गया एसएसपी आशीष भारती ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अवैध हथियार से फायरिंग करने वाले जेल तो जाएंगे ही. साथ ही लाइसेंसी हथियार से इस तरह की घटना करने वालों की अनुज्ञप्ति रद्द होगी और उन्हें 2 साल की जेल और 1 लाख जुर्माना भी लगेगा.

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हर्ष फायरिंग की घटनाएं में हुई है बढ़ोतरी :आशीष भारती ने कहा कि कुछ दिनों में हर्ष फायरिंग की घटनाओं में बढ़ोतरी आई है. ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जो कि गंभीर अपराध है. जश्न मनाने वाले हर्ष फायरिंग यानि कि गोलीबारी करते हैं, जैसे सार्वजनिक सभा, फंक्शन, शादी विवाह आदि में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं. इसमें हथियार का प्रयोग किया जाता है और फायरिंग की जाती है.

''हर्ष फायरिंग दंडनीय अपराध है. हर्ष फायरिंग के मामले सामने आने के बाद अब गया पुलिस सख्ती से नकेल कसेगी. वैध हथियार से फायरिंग करने वालों के खिलाफ 2 साल की सजा और एक लाख के जुर्माने का प्रावधान है. वहीं उनके लाइसेंसी हथियार की अनुज्ञप्ति भी रद्द हो सकती है. अवैध हथियार से फायरिंग करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वे सीधे जेल भेजे जाएंगे.''- आशीष भारती, एसएसपी, गया

फायरिंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई :बता दें कि, आए दिन अवैध हथियार से हर्ष फायरिंग के मामले सामने आते रहे हैं. वैध हथियार से भी इस तरह की घटनाएं हो रही है. लगातार आ रही इस तरह की घटना के बाद एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर्ष फायरिंग की घटना में दंडनीय अपराध के बारे में जानकारी दी है. वहीं अपील की है कि लाइसेंसी हथियार से हर्ष मनाने वाले इससे बचें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी. वहीं, अवैध हथियार से इस तरह की घटना करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

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