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मोतिहारी में शादी की नीयत से अपहरण और दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई दस वर्षों की सजा

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Published : Nov 18, 2022, 11:05 PM IST

दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई दस वर्षों की सजा
दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई दस वर्षों की सजा ()

बिहार के मोतिहारी (Motihari Crime News) में कोर्ट ने शादी की नीयत से अपहरण व दुष्कर्म मामले में एक नामजद अभियुक्त को पचास हजार रुपए अर्थदंड के साथ दस वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अर्थ दंड की राशि पीड़िता को देय होगी. पढ़ें पूरी खबर...

मोतिहारी: सिविल कोर्ट नेशादी की नीयत से अपहरण व दुष्कर्म मामले (Rape In Motihari) में एक नामजद अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश राजाराम संतोष कुमार ने एक किशोरी को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर कर अपहरण करने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.

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अर्थदंड भी सुनायाःमामले में कोर्ट ने अभियुक्त को पचास हजार रुपए का अर्थदंड भी सुनाया. अर्थदंड की राशि पीड़िता को देय होगी. वहीं प्रतिकर के रूप में तीन लाख रुपए मुआवजा राशि पीड़िता को देने के लिए न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देशित किया है. प्रयास संस्था मुआवजा राशि दिलाने में महती भूमिका निभाएगी. कोर्ट की इस कार्रवाई से पीड़िता के परिजनों को राहत मिली है.

7 अक्टूबर की घटनाः दोषी की पहचान मुफ्फसिल थाना के बरकुरवा गांव के रहने वाले वकील राय के पुत्र श्रवण राय के रूप में हुई है. पीड़िता के परिजन ने मुफ्फसिलल थाना में कांड संख्या-474/2019 दर्ज कराते हुए श्रवण राय को नामजद किया था. जिसमें कहा गया था कि 7 अक्टूबर 2019 की रात्रि 9 बजे उसकी नाबालिग पुत्री को शादी की नीयत से अभियुक्त श्रवण राय बहला फुसला अपहरण कर लिया था और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

नौ गवाहों ने दिया बयानः पोक्सो वाद विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक मनी कुमार ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा. न्यायधीश ने वाद विचारण के बाद धारा 363, 376, 506 भादवि एवं 4 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को सजा सुनाई है. श्रवण पासवान के कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगा.

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