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शराबबंदी वाले बिहार में खूब पी जा रही शराब, दरभंगा में 69 शराबी गिरफ्तार

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Published : Sep 9, 2022, 9:44 AM IST

दरभंगा में 69 शराबी गिरफ्तार

बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब पीने और बेचने पर पूरी तरह रोक नहीं लग पा रही है. हालांकि पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है, दरभंगा और मधुबनी से पुलिस ने 66 शराबियों को गिफ्तार किया है. इन इलाकों में उत्पाद विभाग की टीम ने शराबियों के खिलाफ महाअभियान चलाया है. पढ़ें पूरी खबर

दरभंगा: बिहार में शराबबंदी कानून(Liquor Ban In Bihar) में संशोधन के बाद सख्‍ती और बढ़ गई है. हालांकि शराबबंदी का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तारी के आंकड़ों में वृद्धि देखी जा रही है. बिहार के दरभंगा और मधुबनी जिला में उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त अभियान चलाते हुए कई थानाक्षेत्र से शराब बेचने व पीने वाले 69 लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया है.

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दरभंगा में शराब के नशे में 69 लोग गिरफ्तार :दरभंगा और मधुबनी उत्पाद विभाग के अधिकारी ने बताया कि कुल 69 लोगों की गिरफ्तारी की गई है. सभी शराब के नशे में पाए गए. सभी का जांच व्रीद एनालाईजर से किए जाने के बाद शराब पीने की पुष्टि हुई. जिसके बाद इन सबों को हिरासत में लिया गया है.

बिहार में शराब पीने वालों के खिलाफ महाअभियान : आपको बता दें कि दरभंगा और मधुबनी में लगातार उत्पाद विभाग की टीम महाअभियान चला कर शराब बेचने वाले और पीने वालों की धड़पकड़ कर रही है. चार दिन पहले भी जिले में 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

बिहार में अब तक 7 हजार से ज्‍यादा शराबी गिरफ्तार : उत्पाद विभाग की टीम जनवरी में हर रोज औसत 42 लोगों की गिरफ्तारी करती थी, लेकिन अगस्त तक ये बढ़कर 395 हो गई है. आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त महीने में कुल 10653 गिरफ्तारी हुई, जिसमें 7184 शराबी हैं. वहीं शराब बेचने वाले 3469 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. टीम की माने तो जब से ड्रोन से छापेमारी शुरू हुई तब से गिरफ्तारी की संख्या में सफलता मिल रही है. इस साल अब तक ड्रोन से 18 हजार से अधिक छापेमारी की गई है.

अप्रैल 2016 में लागू हुई थी शराबबंदी : बता दें कि बिहार सरकार ने पांच अप्रैल 2016 से राज्य में शराब के निर्माण, व्यापार, भंडारण, परिवहन, बिक्री और खपत पर रोक लगाने और इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध बनाने के कानून को लागू किया था. शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार, पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा केवल जुर्माना लगाकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है. अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो ऐसी स्थिति में आरोपित को एक महीने की जेल हो सकती है. अगर कोई जुर्माना नहीं देता है तो उसे एक महीने की जेल हो सकती है. पहले जुर्माना 50 हजार था.

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