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भागलपुर: व्यवहार न्यायालय ने दहेज हत्या मामले में ससुराल वालों को उम्रकैद की सुनाई सजा

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Published : Feb 12, 2020, 6:26 PM IST

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लोक अभियोजक भोला मंडल ने बताया कि इस मामले में महिला के पति ब्रह्मदेव शर्मा ,जेठ वकील शर्मा ,परमेश्वर शर्मा ,रामप्रवेश शर्मा और सास निर्मला देवी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. इन सभी को कोर्ट में दोषी पाकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

भागलपुर:जिले के कारीटादो गांव में 26 मार्च 2019 को दहेज के लिए ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर दी थी. जिसको लेकर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश दीपांकर पांडे की बेंच ने मंगलवार को दहेज हत्या के मामले में महिला के पति के साथ पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

दहेज के लिए ससुराल वालों ने की हत्या
बता दें कि 26 मार्च 2019 को ससुराल वालों ने विवाहिता पर केरोसिन छिड़कर आग लगा दिया था. जिसके बाद वह शव को नदी में फेंकने जा रहे थे. लेकिन गांव वालों ने देख लिया. ग्रामीणों ने इसकी सूचना महिला के घर वालों को दी. जिसके बाद महिला के परिवार वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया. ससुराल वाले शादी के एक महीने बाद ही लड़की के परिवार वालों से 50 हजार रुपये और एक मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे. जिसको नहीं देने पर हत्या कर दी.

देखें पूरी रिपोर्ट

उम्र कैद की सुनाई सजा
लोक अभियोजक भोला मंडल ने बताया कि इस मामले में महिला के पति ब्रह्मदेव शर्मा ,जेठ वकील शर्मा, परमेश्वर शर्मा, रामप्रवेश शर्मा और सास निर्मला देवी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. इन सभी को कोर्ट में दोषी पाकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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