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बांका में बहू की हत्या के मामले में सास-ससुर को सजा

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Published : Sep 7, 2022, 11:04 PM IST

Court sentenced Etv Bharat

बांका में बहू की हत्या के आरोप में सास ससुर को सजा सुनाई गयी है. सात वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. आगे पढ़ें खबर...

बांका :बिहार में बांका जिले की एक सत्र अदालत ने बुधवार को बहू की हत्या (murder of daughter in law in Banka) के आरोप में दोषी पाकर सास एवं ससुर को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र अदालत (तृतीय) ने हत्याकांड में दोषी पाकर जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के कटहरा गांव के राम वरण सिंह और उनके पत्नी कौशल्या देवी को सात वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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अभियुक्तों ने अपने पुत्र चन्दन कुमार सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर 19 फरवरी 2004 को अपने बहू की हत्या (Daughter in Law Brutal Murder in Banka) कर उसके शव को टुकड़े टुकड़े काटकर पास के कोझी डेम के जल में फेंक दिया है.

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