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क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक: कोरोना को लेकर बिहार में 6 फरवरी तक बढ़ाए गए सभी प्रतिबंध

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Published : Jan 20, 2022, 9:33 AM IST

Updated : Jan 20, 2022, 7:32 PM IST

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar ) की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई. 21 जनवरी तक लगे सभी पाबंदियों ( Corona restrictions in bihar ) को लेकर अब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने 6 फरवरी तक बढ़ा दिया है. कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार ने इसमें कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया है.

meeting of Crisis Management Group
meeting of Crisis Management Group

पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण ( Bihar Corona Update ) को लेकर पाबंदियां अब 6 फरवरी तक बढ़ा दी गई है. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुपकी बैठक ( Crisis Management Group ) के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका फैसला किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी.

सीएम नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए ट्ववीट किया कि. 'कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई. कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है. आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.'

दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री भी कोरोना नेगेटिव हुए हैं और कल से मुख्यमंत्री अपने सीएम आवास स्थित सचिवालय में बैठने भी लगे हैं. ऐसे मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हर दूसरे दिन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो रही है और कोरोना संक्रमण पर नजर बनाए हुए है. बिहार में संक्रमण में कुछ कमी आई है हालांकि अभी भी 4000 से अधिक कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं.

कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए जांच से लेकर वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया है, साथ ही जो पाबंदियां लगी हुई है, उसे सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है. बिहार में फिलहाल रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है. साथ ही रात 8:00 बजे तक दुकान खोलने की छूट है. सभी स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान के साथ धार्मिक संस्थान भी बंद है. किसी तरह के कार्यक्रम करने पर भी रोक है.

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लागू पाबंदियां इस प्रकार है, इन्हें ही 6 फरवरी तक बढ़ाया गया है.

  • सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे. आवश्यक सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है. वहीं न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा.
  • सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 8:00 बजे रात्रि तक ही खुलेंगे महत्वपूर्ण सेवाओं को इसमें छूट दी गई है. दुकान और प्रतिष्ठान को कोविड-19 के साथ खोलने का आदेश भी दिया गया है, नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है.
  • प्री स्कूल से लेकर आठवीं कक्षा तक के विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा. वहीं, नवमी तथा उच्चतर कक्षाओं से संबंधित विद्यालय कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे. ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी.
  • सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं और आम जनों के लिए बंद रहेगी.
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे.
  • रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ ही अनुमान्य होगा और सभी कर्मी को भी दोनों टीके ले चुके होंगे यह सुनिश्चित करना होगा.
  • विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं. डीजे और जुलूस की इजाजत नहीं होगी. संबंधित थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व सूचना देनी होगी. अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों की सीमा रहेगी.
  • सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100% उपयोग की अनुमति रहेगी सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • निजी वाहनों में तथा सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन 50% क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्तियों की अधिक सीमा तथा कोविड-19 अनुकुल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी.
  • रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा लेकिन उक्त अवधि में जरूरी सेवाओं को छूट भी दिया गया है.
  • सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा.

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Last Updated : Jan 20, 2022, 7:32 PM IST

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