पटना :सुप्रीम कोर्ट से भी राजधानी पटना के चर्चित जिम ट्रेनर गोलीकांड की मुख्य अभियुक्त खुशबू सिंह को जमानत नहीं मिली है. कोर्ट ने खुशबूको इस घटना का मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता मानते हुए नियमित जमानत देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने उनके द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया. याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ में सुनवाई हुई.
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सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इंकार : सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि पटना हाई कोर्ट के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है. उसने नियमित जमानत याचिका को खारिज करने के लिये जो आधार अपने आदेश में दिया है, वह सही है. इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट को नहीं है. बता दें कि पटना हाई कोर्ट के जस्टिस एएम बदर ने 13 दिसंबर 2021 को खुशबू की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. साथ ही संबंधित ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह इस मामले का ट्रायल नौ महीने में पूरा कर ले.