बिहार

bihar

हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश, जल्द शुरू करें पटना रिंग रोड का काम

By

Published : Aug 11, 2021, 7:46 PM IST

बिहार से होकर गुजरने वाले राजमार्गों और अन्य सड़कों से संबंधित मामलों की आज पटना हाईकोर्ट मे सुनवाई हुई. कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं बिहार सरकार को जरूरी दिशा-निर्देश दिये जिससे सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो सके. पढ़ें पूरी खबर.

patna high court
patna high court

पटना: बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) से संबंधित कई मामलों की पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने इन मामलों पर सुनवाई की. कोर्ट ने पटना रिंग रोड के मामले पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highway Authority) एवं बिहार सरकार (Bihar Government) को जल्द से जल्द इस सड़क पर काम शुरू करने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें:ईंट भट्ठों के लिए मिट्टी की खुदाई मामले में पटना हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य को जारी किया नोटिस

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरीय अधिवक्ता एस. डी. संजय ने खंडपीठ को बताया कि इस राजमार्ग को बनाने के लिए जमीन राज्य सरकार को उपलब्ध करानी है. इसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया कि राज्य सरकार जल्द से जल्द इस सड़क निर्माण हेतु भूमि के लिए निधि उपलब्ध कराए, ताकि कार्य आगे बढ़ सके.

इसी प्रकार से पटना-गया रोड के मामले पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ को राज्य सरकार की ओर से यह बताया गया है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. इसमें यह निर्णय लिया है कि पटना को गया से जोड़ने वाली 2.8 किलोमीटर सड़क का शीघ्र अधिग्रहण किया जाएगा. साथ ही इसे शीघ्र राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपने की कार्रवाई की जाए. ताकि जल्द से जल्द इसका निर्माण प्रारम्भ हो. सड़कों से संबंधित मामलों की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी.

ये भी पढ़ें: सड़क निर्माण से संबंधित खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर हाईकोर्ट सख्त, दी एक हफ्ते की मोहलत

ABOUT THE AUTHOR

...view details