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इस शर्त पर मिली जमानत...'6 महीने तक धोने होंगे गांव की सभी महिलाओं के कपड़े, फ्री में आयरन भी'

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Published : Sep 22, 2021, 4:35 PM IST

Updated : Sep 22, 2021, 8:58 PM IST

मधुबनी

मधुबनी (Madhubani) में कोर्ट ने महिला के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित को गांव की सभी महिलाओं के कपड़े मुफ्त में धोने और इस्त्री करने की शर्त पर जमानत दी है. पढ़ें रिपोर्ट..

मधुबनी: बिहार केमधुबनी (Madhubani) में एक युवक को महिला के साथ दुर्व्यवहार करना काफी भारी पड़ गया है. एक बार फिर एडीजे झंझारपुर अविनाश कुमार ने अनोखे तरीके से आरोपी शख्स की जमानत की अर्जी को मंजूर किया है. एक महिला के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित को गांव के सभी महिलाओं के मुफ्त में कपड़े धोने और इस्त्री करने की शर्त पर जमानत दी गई है.

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एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) ने 20 वर्षीय युवक ललन कुमार साफी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद अपने आदेश में महिलाओं को सम्मान दिया है. ललन कपड़ा धोने के पेशे से जुड़ा रहा है. कोर्ट के आदेश के अनुसार रिहा होने के 6 माह तक मुफ्त में गांव की महिलाओं के कपड़े धोने होंगे. साथ ही पंचायत के मुखिया एवं सरपंच को सूचना देनी होगी.

दरअसल, लौकहा थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी ललन 19 अप्रैल 2021 से दुष्कर्म के मामले में जेल में है. उस पर 17 अप्रैल की रात गांव की एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप है.एडीजे झंझारपुर के इस फैसले से महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा. इस तरह का अनोखा मामला लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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लौकहा थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल ने बताया कि 17 अप्रैल की रात आरोपित युवक ने गांव की एक महिला के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास किया था. पीड़िता के बयान पर 18 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने 19 अप्रैल को ही आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

बता दें कि लौकहा थाने में दर्ज कांड संख्या 130/2021 में एक महिला ने मझौरा गांव निवासी युवक ललन कुमार साफी पर घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपित युवक को 19 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इधर, उसकी जमानत अर्जी जब एडीजे कोर्ट में पहुंची तो मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद युवक की उम्र और पहले के बेदाग आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है.

Last Updated :Sep 22, 2021, 8:58 PM IST

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