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हिट एंड रन के खिलाफ पटना में दो दिनों का चक्का जाम, मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए अलग से व्यवस्था

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 16, 2024, 2:30 PM IST

Hit And Run Law: बिहार के पटना में हिट एंड रन कानून के खिलाफ चालकों ने हड़ताल कर दिया है. 16 और 17 फरवरी दो दिनों तक वाहन चालकों की हड़ताल रहेगी. इससे आम लोगों को काफी समस्या होने वाली है. हालांकि मैट्रिक की परीक्षार्थियों के लिए राहत देने की बात कही है. पढ़ें पूरी खबर.

हिट एंड रन के खिलाफ पटना में दो दिनों का चक्का जाम
हिट एंड रन के खिलाफ पटना में दो दिनों का चक्का जाम

हिट एंड रन के खिलाफ पटना में दो दिनों का चक्का जाम

पटनाःदेश में हिट एंड रन कानून के खिलाफ 16 और 17 तारीख को पूरे बिहार में चालकों ने हड़ताल की है. ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन ने यह ऐलान किया है कि 16 और 17 फरवरी को पटना में हड़ताल रहेगी. इसमें तमाम चालक संघ शामिल हैं. मैट्रिक की परीक्षा हो रही है. इसको लेकर चालक संघ का कहना है कि उन लोगों को छूट दी गई है. बच्चों को जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही है तो उसकी भी व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं.

पटना में निकलेगा मार्चः शुक्रवार को सुबह में कुछ गाड़िया सड़क पर चलती दिखी. इसके बाद धीरे धीरे वाहनों का परिचालन कम होने लगा. चालक संघ ने ऐलान किया है कि हम लोग मार्च भी निकालेंगे. मार्च पटना जीपीओ गोलंबर से निकाल जाएगा. जिले में भी अन्य जगहों पर चालक संघ मार्च निकालेंगे. चालकों ने कहा कि हिट एंड रन के खिलाफ हमलोग आवाज उठाएंगे.

परीक्षार्थियों को छूटः ऑटो यूनियन के नेता पप्पू यादव ने बताया कि हड़ताल में शामिल ऑटो ई-रिक्शा, ट्रक बस, कैब सहित तमाम वाहनों के चालक शामिल हैं. अब अभी से लेकर कल तक सड़क पर गाड़ियां नहीं चलेगी. परीक्षार्थियों के लिए छूट रहेगी. जो भी सवारी गाड़ी परीक्षार्थियों को लेकर जाएगी उन्हें नहीं रोका जाएगा. इसके लिए अलग से व्यवस्था रहेगी.

"हिट एंड रन कानून के खिलाफ हड़ताल की जा रही है. हमलोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं. इसलिए वाहन चालकों के द्वारा परिचालन बंद कर मार्च निकाला जाएगा. दो दिनों तक यह हड़ताल रहेगी लेकिन मैट्रिक की परीक्षार्थियों के लिए छूट है. उन्हें नहीं रोका जाएगा. इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है."-पप्पू यादव, ऑटो यूनियन के नेता

क्या है मामलाः बता दें कि हिट एंड रन यानि सड़क दुर्घटना मामले के संबंध में नया कानून बनाया गया है. अगर कोई वाहन चालक किसी को धक्का मारकर फरार हो जाता है तो उसके खिलाफ 7 लाख तक का जुर्माना और 10 साल सजा का प्रावधान किया गया है. इसको लेकर चालकों का कहना है कि अगर इतना पैसा हम लोगों के पास होता तो हमलोग चालाक क्यों होते?

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