जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ अवैध खुदाई को लेकर बारां के कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर के मामले में सुनवाई की. इस पर हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर 5 अप्रैल तक जवाब मांगा है. जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश प्रमोद जैन की याचिका पर मंगलवार को दिया.
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रविकिरण माथुर व अधिवक्ता राहुल तिवाड़ी ने कोर्ट को बताया कि तीन जनवरी को बारां नगर परिषद में प्रतिपक्ष के नेता दिलीप शाक्यवाल ने बारां के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई. इस एफआईआर में कलक्ट्रेट व थाने के पास अवैध खुदाई का आरोप लगाया. इसमें कुछ लोगों को नामजद कर आरोप लगाया कि ये लोग गोचर भूमि पर अवैध खुदाई कर रहे हैं.