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नाबालिग का देह शोषण करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा - Jaipur POCSO court

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 17, 2024, 9:36 PM IST

जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

POCSO COURT HAS SENTENCED , ACCUSED WHO RAPED A MINOR
नाबालिग का देह शोषण करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा.

जयपुर.जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 17 साल की नाबालिग पीड़िता को ब्लैकमेल कर उसके साथ करीब सवा दो साल तक देह शोषण करने वाले अभियुक्त राजेंद्र को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 32 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने 22 नवंबर 2020 को रेनवाल पुलिस थाने में फिर दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पापा अक्सर बाहर रहते हैं और मां मजदूरी करने जाती है. ऐसे में वह घर पर अकेली रहती है. इस दौरान पड़ोस में रहने वाला ठेकेदार अभियुक्त उसके घर आता जाता था. अभियुक्त पिछले 2 साल से उससे दोस्ती करने का प्रयास कर रहा था. अप्रैल 2018 में जब वह घर पर अकेली थी तो अभियुक्त उसके घर आया और उसे बड़ा ठेका मिलने की बात कह कर कोल्ड ड्रिंक पिलाई. इसके बाद वह बेहोश हो गई जब उसे होश आए तो अभियुक्त और वह नग्न अवस्था में थे.

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अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. इस दौरान अभियुक्त ने उसे धमकी दी कि यदि उसने घटना की जानकारी किसी को दी तो वह उसकी अश्लील फोटो वायरल कर देगा. इसके बाद अभियुक्त कई बार उसके घर आया और धमकी देकर दुष्कर्म किया. अंतिम बार अभियुक्त ने 1 अगस्त 2020 को उससे दुष्कर्म किया था. अभियुक्त ने उसे बात करने के लिए एक फोन भी दिया था, लेकिन बाद में फोन पर बात करने की जानकारी अभियुक्त की पत्नी को हुई थी. इसके बाद उसकी पत्नी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर 25 अक्टूबर 2020 को उसके साथ मारपीट भी की थी. इसे लेकर अलग से मामला दर्ज हुआ था. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अपने आरोपों को दोहराया. वहीं अभियुक्त पक्ष की ओर से पीड़िता की ओर से लिखा प्रेम पत्र पेश कर कहा कि पीड़िता उसे प्रेम जाल में फंसा कर रुपए ऐंठना चाहती थी. इसके साथ ही डीएनए जांच भी उसके खिलाफ नहीं आई है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

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