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बक्सर डीएम को नोटिस, धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजने का मामला, पटना हाईकोर्ट में सुनवाई

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jan 24, 2024, 9:52 AM IST

Hearing in Patna High Court: धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजने के मामले पर सुनवाई के करते हुए पटना हाईकोर्ट में जजों की खंडपीठ ने बक्सर डीएम को नोटिस भेजी है, इसके साथ ही अदालत ने डीजीपी और बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड के मेंबर और सेक्रेटरी को भी प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

पटनाःबिहार केपटना हाईकोर्टमें कथित तौर पर धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजने के मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने उक्त मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए बक्सर के डीएम को भी नोटिस जारी की है. इस मामले में आगे की सुनवाई अब आगामी 1 मार्च, 2024 को की जाएगी.

लाउडस्पीकर बजने के मामले पर सुनवाईः बिहार के पटना हाईकोर्ट ने कथित तौर पर सार्वजनिक स्थलों में होने वाले ध्वनि प्रदूषण के मामलें में राज्य के डीजीपी, बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी व बिहार स्टेट पोल्यूशन कट्रोल बोर्ड के पर्यावरण इंजीनियर को भी प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. मनीष कुमार पांडेय की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन व जस्टिस राजीव राय की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है.

बक्सर के डीएम को भी नोटिसः कोर्ट का कहना था कि इस तरह की घटनाएं राज्य भर में हुई हैं. सार्वजनिक रूप से उपयोग किये जा रहे लाउडस्पीकरों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को अनवरत परेशानी का सामना कर पड़ रहा है. विशेषकर बुजुर्ग और विद्यार्थी वर्ग को. कोर्ट ने उक्त मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए बक्सर के डीएम को भी नोटिस जारी की है.

1 मार्च 2024 को होगी अगली सुनवाईः याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में आगे की सुनवाई अब आगामी 1 मार्च, 2024 को की जाएगी. पटना हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद बार बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि केवल एक वर्ग विशेष के धार्मिक स्थलों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई करने के बजाय सभी समुदायों के धार्मिक स्थलों को शामिल किया जाए. ऐसे सभी धार्मिक स्थलों की जांच होनी चाहिए.

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