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पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द करने को लेकर BPCL की याचिका खारिज, HC ने लगाया एक लाख का जुर्माना - Patna High Court imposed fine

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Apr 29, 2024, 9:41 PM IST

Patna High Court: समस्तीपुर में पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बीपीसीएल कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने अपीलकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया. पढ़ें पूरी खबर.

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पटना: पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द करने के मामले में पटना हाईकोर्टने आज सुनवाई की. गोपाल झा की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए बीपीसीएल को एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए अपील मंजूर कर लिया है. चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने अपीलकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया.

पटना हाईकोर्ट में सुनवाई: अपीलकर्ता ने समस्तीपुर में एक पेट्रोल पंप के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से लाइसेंस के लिए आवेदन किया था. उनका आवेदन न केवल खारिज कर दिया गया, बल्कि एक अन्य पेट्रोल पंप के लिए उनका पहले से मौजूद लाइसेंस भी सीमित आधार पर रद्द कर दिया गया. याचिकाकर्ता ने राहत के लिए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस मामले की विस्तार से सुनवाई हुई. जहां वरीय अधिवक्ता निवेदिता निर्विकार ने याचिकाकर्ता की ओर से अपना पक्ष रखीं.

बीपीसीएल कंपनी पर एक लाख का जुर्माना: अपने आदेश में पटना हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया. पटना हाईकोर्ट ने पेट्रोलियम कंपनी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने प्रारम्भ में बीपीसीएल को जुर्माना किये जाने के बारे में आगाह किया गया था,लेकिन उसने मामले पर बहस जारी रखी. पटना हाईकोर्ट ने बीपीसीएल के रवैये को गंभीरता से लेते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने रखा पक्ष: पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द करने के मामले की इस याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता निवेदिता निर्विकार एवं अधिवक्ता सुप्रज्ञा और बीपीसीएल का पक्ष वरीय अधिवक्ता संजय सिंह ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को रखा.

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