कमिश्नर का आदेश, भिलाई निगम के कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना अब अनिवार्य
Bhilai Corporation employees: भिलाई निगम के कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना कम्पलसरी हो गया है. कमीश्नर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है. wearing helmet and seat belt compulsory
भिलाई:जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर अब जिला प्रशासन ने सख्त रूख अख्तियार किया है. भिलाई कमिश्नर ने आदेश जारी किया है कि अब भिलाई नगर निगम के कर्मचारी हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाएं. ऐसा न करने पर निगम कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
भिलाई नगर निगम कर्मचारियों को दिया गया सख्त आदेश:दरअसल, नेशनल हाईवे में लगातार बढ़ रहे हादसों को लेकर अब जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त हो चुका है. अब भिलाई नगर निगम के कर्मचारियों को हेलमेट और कार चालको को सीट बेल्ट लगाना आवश्यक हो गया है, इसे लेकर लेकर भिलाई नगर निगम ने आदेश भी पारित कर दिया है. आदेश का पालन न करने पर न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि दफ्तर में भी उन पर कार्रवाई होगी.
भिलाई नगर निगम के कर्मचारियों को आदेश दिया गया है कि दुपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाकर और कार सवार सीट बेल्ट लगाकर ही आवाजाही करें. यदि जांच में किसी तरह की कोई खामी पाई गई या फिर यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया तो पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.-शरद दुबे, जनसंपर्क अधिकारी भिलाई नगर निगम
हादसों पर लगाम लगाने के लिए आदेश पारित: दुर्ग जिला नेशनल हाईवे 53 के किनारे बसा हुआ है. भिलाई से रायपुर तक लगभग 30 किलोमीटर का शहर नेशनल हाईवे के किनारे ही बसा है. यही कारण है कि नेशनल हाईवे पर सबसे ज्यादा हादसे भी होते रहते हैं. हादसों में अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गवा चुके हैं. इसी बीच दुर्ग जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है. इस बीच भिलाई नगर निगम ने इसे लेकर आदेश पारित कर दिया है. ये आदेश हादसों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से कमिश्नर की ओर से जारी किया गया है.