दिल्ली

delhi

संदेशखाली : टीएमसी नेता शेख शाहजहां को कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Feb 29, 2024, 11:39 AM IST

Updated : Feb 29, 2024, 3:25 PM IST

Sheikh Shahjahan Sent To 10 Day Police Custody: गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां को अदालत के समक्ष पेश किया. पुलिस ने सब-डिविजनल कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने शेख को 10 दिन पुलिस रिमांड का दिया. वहीं शेख शाहजहां को पार्टी ने छह साल के लिए सस्पेंड कर दिया है

Sheikh Shahjahan Sent To 10 Day Police Custody
प्रतीकात्मक तस्वीर.

सब-डिविजनल कोर्ट में पेश हुए शेख शाहजहां.

बशीरहाट/कोलकाता : बशीरहाट सब-डिविजनल कोर्ट ने ईडी हमले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को पुलिस हिरासत में भेज दिया. शेख शाहजहां को बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को उत्तर 24 परगना के मिनाखान से गिरफ्तार किया गया. आज जब उन्हें बशीरहाट सब-डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया. पुलिस ने 14 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी. वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने घोषणा करते हुए बताया कि टीएमसी ने शेख शाहजहां को छह साल के लिए पार्टी से निलंबित करने का फैसला किया है.

सब-डिविजनल कोर्ट में पेशी से पहले आरोपी शेख शाहजहां.

इस बीच, उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे संदेशखाली में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गयी है. कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका के चलते पुलिस की ओर से तमाम कदम उठाए गए हैं. ना केवल संदेशखाली, बल्कि बशीरहाट उप-जिला अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये थे. अदालत के लगभग सभी प्रवेश द्वारों पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी. आरएएफ, कॉम्बैट फोर्स और बख्तरबंद पुलिस बल तैनात हैं.

बता दें कि संदेशखाली में पांच जनवरी को ईडी के अधिकारियों के साथ मारपीट और उनपर हमला करने के आरोप में शेख की गिरफ्तारी हुई है. दक्षिण बंगाल के एडीजी ने आज सुबह मीडिया के बात करते हुए यह स्पष्ट किया कि फिलहाल उनके ऊपर सिर्फ ईडी के अधिकारियों पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप है. संदेशखाली की महिलाओं की ओर से लगाये गये जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच चल रही है. क्योंकि ये मामले 2-3 साल पुराने हैं इसलिए इसकी जांच में समय लगेगा.

ये भी पढ़ें

Last Updated :Feb 29, 2024, 3:25 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details