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रिश्वत लेकर चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कोर्ट में फैसला सुरक्षित

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 26, 2024, 8:40 PM IST

Chinese Citizens Visa Case: रिश्वत लेकर चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ सकती है. दिल्ली की अदालत ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में 16 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी. सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.

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नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ED की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया. सोमवार को स्पेशल जज एमके नागपाल ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद संज्ञान लेने के मामले पर 16 मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया.

इस मामले में ईडी ने कार्ति चिदंबरम, उनके पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कररमन, पदम दुगार, दुगार हाउसिंग लिमिटेड, विखास मखरिया, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड और मंसूर सिद्दिकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है. ED ने 25 जनवरी को चार्जशीट दाखिल किया था. इस मामले में सीबीआई ने मई 2022 में पी चिदंबरम के आवास पर छापा मारा था. सीबीआई के केस दर्ज करने के बाद ईडी ने केस दर्ज किया था.

CBI के मुताबिक, 14 मई 2022 को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि वो 2011 में अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के बाद 263 चीनी नागरिकों को वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे थे. सीबीआई ने भास्कर रमन को 18 मई 2022 को गिरफ्तार किया था.

CBI के मुताबिक, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया, जिसने इसे चीनी वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भास्कर रमन को 9 जून 2022 को जमानत दी थी.

यह भी पढ़ेंः PMLA जांच में ईडी ने कार्ति चिदंबरम को बुलाया, सांसद बोले- सबसे फर्जी मामला

डॉक्टर सुसाइड मामले में फैसला फिर टलाःवहीं, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले पर फैसला टाल दिया है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने 28 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया. इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल भी आरोपी हैं. बताया जा रहा है कि आज फैसला तैयार नहीं था जिसकी वजह से फैसला टालना पड़ा. कोर्ट में आरोपियों प्रकाश जारवाल, कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल उपस्थित थे. कोर्ट ने 8 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी. पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की है. इसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई है. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है.

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