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पतंजलि मामले में SC ने कहा, 'सेलिब्रिटीज उत्पादों का समर्थन करते समय जिम्मेदारी से करें काम' - SC in Patanjali case

By Sumit Saxena

Published : May 7, 2024, 9:48 PM IST

Patanjali case: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि विज्ञापनदाताओं को उपभोक्ता उत्पादों का समर्थन करते समय जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि वे भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं. शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 मई को तय की है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Getty Image)

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी उपभोक्ता उत्पाद का प्रचार करते समय मशहूर हस्तियों और सार्वजनिक हस्तियों के लिए जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है. शीर्ष अदालत ने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों से भ्रामक विज्ञापनों और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कहा. न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने भ्रामक विज्ञापनों पर कड़ा संकेत भेजा. उन्हें निर्देश दिया गया कि किसी विज्ञापन को जारी करने की अनुमति देने से पहले, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 की तर्ज पर विज्ञापनदाताओं से एक स्व-घोषणा प्राप्त की जानी चाहिए, जो विज्ञापनों को देश के कानूनों का पालन करने के लिए अनिवार्य बनाता है.

पीठ ने केंद्र के मंत्रालयों से भ्रामक विज्ञापनों और सीसीपीए द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देने को कहा. पीठ ने कहा कि मशहूर हस्तियों, प्रभावशाली लोगों और सार्वजनिक हस्तियों के समर्थन से उत्पादों को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलती है. पीठ ने कहा, 'विज्ञापन के दौरान किसी भी उत्पाद का समर्थन करते समय और उसकी जिम्मेदारी लेते समय जिम्मेदारी के साथ काम करना उनके लिए अनिवार्य है'.

शीर्ष अदालत ने केंद्र से यह भी पूछा कि उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष अधिकारियों को औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 के तहत भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए क्यों कहा. केंद्र ने तर्क दिया कि चूंकि नियम पर अभी भी पुनर्विचार किया जाना बाकी है. चूंकि एक सलाहकार निकाय ने इसे हटाने की सिफारिश की है, इसलिए उसने राज्यों से भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इसे लागू करने से परहेज करने को कहा है.

पीठ ने केंद्र के वकील से सवाल किया, 'बिना निर्णय (नियम 170 पर पुनर्विचार) किए, आप यह क्यों कह रहे हैं कि नियम 170 के तहत कार्रवाई न करें? उच्च न्यायालय ने आपको निर्णय लेने का निर्देश दिया था. फिलहाल, कानून अभी भी मौजूद है. बिना निर्णय लिए क्यों निर्णय, आपने कहा था कि नियम 170 के तहत कदम न उठाएं?'. केंद्र के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि नियम 170 पर अंतिम निर्णय जल्द से जल्द लिया जाएगा.

पीठ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अध्यक्ष आर वी अशोकन द्वारा हाल ही में एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में शीर्ष अदालत को निशाना बनाते हुए दिए गए बयानों को भी 'बहुत, बहुत अस्वीकार्य' करार दिया. अशोकन पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे. पतंजलि का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने एक आवेदन दायर कर अदालत से आईएमए अध्यक्ष द्वारा की गई 'अनावश्यक और अनुचित टिप्पणियों' पर न्यायिक नोटिस लेने का आग्रह किया है.

रोहतगी ने कहा कि पिछली सुनवाई में उन्होंने इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट को सौंपी थी जो अखबारों में छपी थी. पीठ ने आईएमए के वकील से कहा, 'आप यह नहीं कह सकते कि आप नहीं जानते'. आईएमए के वकील ने कहा कि यह 'बहुत भाग्यशाली नहीं' था'. पीठ ने पूछा, 'आपके अध्यक्ष ने सुनवाई की पूर्व संध्या पर एक साक्षात्कार दिया. सुनवाई की पूर्व संध्या पर क्यों?'.

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 14 मई को तय की है. शीर्ष अदालत 2022 में आईएमए द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पतंजलि और योग गुरु रामदेव द्वारा कोविड टीकाकरण अभियान और चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया था.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि क्या पतंजलि की मुद्रित माफी का आकार विज्ञापनों के समान था. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश एक हलफनामे में, उत्तराखंड सरकार ने कहा कि उसके राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने दवा विज्ञापन कानून के बार-बार उल्लंघन के लिए रामदेव, बालकृष्ण, दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अनुमति दे दी है. उनके 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को निलंबित कर दिया है.

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