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5 साल पुराने अपहरण के मामले में दोषियों को आजीवन कारावास

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Published : Mar 5, 2022, 7:58 PM IST

5 साल पुराने अपहरण मामले में कोर्ट ने दो लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में तीसरे आरोपी की कोर्ट ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी.

Rudrapur
रुद्रपुर

रुद्रपुर: बच्चे का अपहरण कर परिजनों से फिरौती मांगने के मामले में उधमसिंह नगर जिला एवं सत्र न्यायलय ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों दोषियों पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने इस मामले में 6 गवाह पेश किए थे. इस मामले में तीसरे आरोपी कोर्ट ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि 4 जून 2016 को रम्पुरा निवासी हरनारायण पाल ने पुलिस को एक तहरीर दी थी. तहरीर में उन्होंने कहा था कि उनका बेटा अंकित 3 जून 2016 को गायब हो गया था. काफी खोजबीन के बाद भी जब वो नहीं मिला तो उन्होंने थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी.
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पांच जून 2016 को हरनारायण पाल के मोबाइल पर एक कॉल आई. कॉलर ने उनसे कहा कि अंकित उनके पास है, इसके लिए उन्होंने 10 लाख की फिरौती मांगी. इसका पता चलते ही पुलिस ने मोबाइल नंबर ट्रेस कर मूलरूप से मुजरिया जिला बदांयू यूपी और हाल उत्तराचंल कॉलोनी निवासी राजन मिश्रा व पवन मौर्य को गिरफ्तार कर लिया था.

इस दौरान पुलिस को उनके पास से अंकित का मोबाइल भी मिला था, पूछताछ में उन्होंने बताया कि अंकित उनके साथी नई बस्ती पंजाबी किच्छा निवासी भगवान दास पुत्र मंगली प्रसाद के गांव गंगसरा थाना पुवांया शाहजहांपुर यूपी में है. इसके बाद पुलिस ने शाहजहांपुर में दबिश देकर अंकित को बरामद कर तीसरे आरोपित भगवान दास को भी गिरफ्तार कर लिया.
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पुलिस ने तीनों की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर जेल भेज दिया था. यह मुकदमा तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला. इस बीच तीसरे आरोपित पवन मौर्य की मौत हो गई, जिसके चलते उसकी फाइल अलग कर ली गई. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी लक्ष्मी नारायण पटवा ने मामले में छह गवाह पेश किए. गवाह और साक्ष्य के आधार पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने राजन मिश्रा और भगवान दास को आजीवन कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.

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