ETV Bharat / state

कुकर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा, 70 हजार का जुर्माना

author img

By

Published : Apr 6, 2021, 7:43 AM IST

जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से कुकर्म करने वाले दोषी राम लखन को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

rudrapur news
रुद्रपुर कोर्ट

रुद्रपुरः नाबालिग के साथ कुकर्म मामले में कोर्ट ने दोषी युवक को सजा सुना दी है. दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, सुनवाई के बाद उसे जेल भेज दिया गया है.

दरअसल, बीते 22 जनवरी 2016 को एक व्यक्ति ने गदरपुर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि अलखदेवी कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय राम लखन ने उसके नौ वर्षीय बेटे के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद उन्होंने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया था. वहीं, पीड़ित के पिता ने गदरपुर थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया.

ये भी पढ़ेंः पत्नी से हुआ विवाद तो पति ने काट लिया अपना हाथ

वहीं, मामले में पुलिस ने नाबालिग का अस्पताल में मेडिकल कराया. जिसमें कुकर्म की पुष्टि हुई. घटना के बाद विवेचना अधिकारी की ओर से आरोपी राम लखन को 23 जनवरी 2016 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. तब से लेकर मामला जिला न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था. अभियोजन की ओर से एडीजीसी विकास गुप्ता की ओर से सात गवाह पेश किए गए. जिसके बाद पॉक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी बिहान ने राम लखन को नाबालिग के साथ अप्राकृतिक रूप से कुकर्म करने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.