ETV Bharat / state

पौड़ी में झोलझाल करने पर संगीता देवी की प्रधानी की कुर्सी गई, डीएम ने दिए निलंबन के आदेश

पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बणास तल्ला के ग्राम प्रधान संगीता देवी को निलंबित कर दिया गया है. संगीता देवी पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं. जो जांच में सही पाए गए हैं. अब ग्राम पंचायतों के कामों की देखरेख तीन सदस्यीय समिति करेगी.

Pauri DM Ashish Chauhan
डीएम आशीष चौहान
author img

By

Published : Apr 20, 2023, 7:29 PM IST

Updated : May 16, 2023, 1:43 PM IST

पौड़ीः यमकेश्वर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बणास तल्ला के ग्राम प्रधान को वित्तीय अनियमितताओं के चलते निलंबित कर दिया गया है. जांच में वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई थी. जिस पर डीएम आशीष चौहान ने ग्राम प्रधान के निलंबन के आदेश जारी किए. इसके अलावा डीएम ने ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर भी रोक लगा दी है. निलंबन की अवधि में ग्राम सभा के कार्य 3 निर्वाचित प्रतिनिधि देखेंगे.

दरअसल, यमकेश्वर ब्लाक की ग्राम पंचायत बणास तल्ला की ग्राम प्रधान संगीता देवी के खिलाफ जांच के बाद यह कदम उठाया गया है. ग्राम पंचायत में प्रधान पति की ओर से जो निर्माण और विकास कार्य करवाए, उसको लेकर ग्रामीण मदन सिंह ने डीएम आशीष चौहान से शिकायत की थी. जिसकी जांच डीएम आशीष चौहान ने अपर जिलाधिकारी पौड़ी को सौंपी. एडीएम ने जांच कर आख्या 9 जनवरी 2023 को डीएम के सामने पेश किए. जांच के पाया गया कि जिसके नाम का भुगतान किया गया, उस सादेई देवी की मौत 8 अक्टूबर 2019 को हो गई थी. बावजूद इसके 29 दिनों का 5,278 रुपए का भुगतान मृतक के नाम से किया गया.
ये भी पढ़ेंः कोटद्वार के विकास कार्यों में लापरवाही अधिकारियों को पड़ी भारी, डीएम ने रोका वेतन

एडीएम की जांच में पाया गया कि मनरेगा योजना में श्रमिक की मौत के बाद भी मजदूरी दर्शाई गई. जिसमें 5,278 रुपए के गलत भुगतान की पुष्टि हुई. मनरेगा योजना में ही काम जहां प्रस्तावित था, उसे वहां नहीं करवाया गया. वहीं, ग्राम पंचायत के मल्ला तलाई में बिना प्रस्ताव के ही यात्री शेड को तोड़ दिया गया और यहां 1.80 लाख की लागत से नया शेड बनाया गया. चयनित लाभार्थी के बजाए एलडीपी टैंक अन्य ग्रामीणों के बना दिए गए. इस मामले में ग्राम प्रधान को जारी नोटिस का जवाब संतोषजनक न पाए जाने के बाद डीएम ने प्रधान को निलंबित कर दिया और जांच पीडी डीआरडीए को सौंपते हुए एक महीने में रिपोर्ट देने को कहा.

वहीं, जांच पूरी होने तक ग्राम पंचायत के कामों को करने के लिए ग्राम पंचायत सदस्य राजेंद्र सिंह, अलका देवी और हुकम सिंह को शामिल करते हुए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई. पौड़ी के डीपीआरओ जीतेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में प्रधान के जवाब संतोषजक नहीं पाया गया. जांच के बाद पंचायती राज एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने बताया कि इस दौरान ग्राम सभा के कार्यों की जिम्मेदारी के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है. जिसमें राजेंद्र सिंह, अलका देवी और हुकुम सिंह ग्राम सभा के सभी काम देखेंगे.

पौड़ीः यमकेश्वर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बणास तल्ला के ग्राम प्रधान को वित्तीय अनियमितताओं के चलते निलंबित कर दिया गया है. जांच में वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई थी. जिस पर डीएम आशीष चौहान ने ग्राम प्रधान के निलंबन के आदेश जारी किए. इसके अलावा डीएम ने ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर भी रोक लगा दी है. निलंबन की अवधि में ग्राम सभा के कार्य 3 निर्वाचित प्रतिनिधि देखेंगे.

दरअसल, यमकेश्वर ब्लाक की ग्राम पंचायत बणास तल्ला की ग्राम प्रधान संगीता देवी के खिलाफ जांच के बाद यह कदम उठाया गया है. ग्राम पंचायत में प्रधान पति की ओर से जो निर्माण और विकास कार्य करवाए, उसको लेकर ग्रामीण मदन सिंह ने डीएम आशीष चौहान से शिकायत की थी. जिसकी जांच डीएम आशीष चौहान ने अपर जिलाधिकारी पौड़ी को सौंपी. एडीएम ने जांच कर आख्या 9 जनवरी 2023 को डीएम के सामने पेश किए. जांच के पाया गया कि जिसके नाम का भुगतान किया गया, उस सादेई देवी की मौत 8 अक्टूबर 2019 को हो गई थी. बावजूद इसके 29 दिनों का 5,278 रुपए का भुगतान मृतक के नाम से किया गया.
ये भी पढ़ेंः कोटद्वार के विकास कार्यों में लापरवाही अधिकारियों को पड़ी भारी, डीएम ने रोका वेतन

एडीएम की जांच में पाया गया कि मनरेगा योजना में श्रमिक की मौत के बाद भी मजदूरी दर्शाई गई. जिसमें 5,278 रुपए के गलत भुगतान की पुष्टि हुई. मनरेगा योजना में ही काम जहां प्रस्तावित था, उसे वहां नहीं करवाया गया. वहीं, ग्राम पंचायत के मल्ला तलाई में बिना प्रस्ताव के ही यात्री शेड को तोड़ दिया गया और यहां 1.80 लाख की लागत से नया शेड बनाया गया. चयनित लाभार्थी के बजाए एलडीपी टैंक अन्य ग्रामीणों के बना दिए गए. इस मामले में ग्राम प्रधान को जारी नोटिस का जवाब संतोषजनक न पाए जाने के बाद डीएम ने प्रधान को निलंबित कर दिया और जांच पीडी डीआरडीए को सौंपते हुए एक महीने में रिपोर्ट देने को कहा.

वहीं, जांच पूरी होने तक ग्राम पंचायत के कामों को करने के लिए ग्राम पंचायत सदस्य राजेंद्र सिंह, अलका देवी और हुकम सिंह को शामिल करते हुए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई. पौड़ी के डीपीआरओ जीतेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में प्रधान के जवाब संतोषजक नहीं पाया गया. जांच के बाद पंचायती राज एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने बताया कि इस दौरान ग्राम सभा के कार्यों की जिम्मेदारी के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है. जिसमें राजेंद्र सिंह, अलका देवी और हुकुम सिंह ग्राम सभा के सभी काम देखेंगे.

Last Updated : May 16, 2023, 1:43 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.