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श्रीनगर: होटल संचालकों को STP लगाना होगा अनिवार्य, 24 होटलों को भेजा नोटिस

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Published : Jul 16, 2021, 12:05 PM IST

Updated : Jul 16, 2021, 12:42 PM IST

श्रीनगर में 24 होटल संचालकों को नगर पालिका ने अपने होटलों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट न लगवाने को लेकर नोटिस जारी किए हैं.

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श्रीनगर: एनजीटी ने होटलों द्वारा सीधा सीवरेज नदियों में डाले जाने के मामले में एक बार फिर श्रीनगर नगर पालिका को चेताया है. ऐसे में श्रीनगर में 24 होटल संचालकों को नगर पालिका ने नोटिस जारी किए हैं, इन होटल स्वामियों ने अभी तक अपने होटलों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) (Sewage Treatment Plants) नहीं लगाया है. अगर, जल्द एक माह में इन होटल संचालकों ने प्लांट नहीं लगाए तो इनके खिलाफ सीलिंग और पेनल्टी (ceiling and penalty) की कार्रवाई की जाएगी.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) (National Green Tribunal Act) के आदेश के मुताबिक, नदियों में जाने वाले गंदगी पर रोकथाम के लिए एसटीपी प्लांट लगाए जाने के आदेश दिए गए थे. लेकिन, श्रीनगर में अभी तक होटल संचालकों ने अपने होटलों में ये प्लांट नहीं लगाए हैं. प्लांट न लगाए जाने की स्थिति में नदियों में प्रदूषण होने का खतरा बढ़ जाता है. नदियों को सबसे ज्यादा प्रदूषित होटलों से निकलने वाली गंदगी ही करती है.

होटल संचालकों को STP लगाना होगा अनिवार्य.

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नगर पालिका के ईओ राजेश नैथानी ने बताया कि जिन होटलों में 20 से अधिक कमरे हैं, उन्हें एसटीपी प्लांट लगाना अनिवार्य है. ऐसे 24 होटलों को उनके द्वारा नोटिस जारी कर प्लांट लगाने के आदेश जारी किए गए हैं. अगर, होटलो द्वारा जल्द एसटीपी नहीं लगाए गए तो सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

Last Updated : Jul 16, 2021, 12:42 PM IST
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