ETV Bharat / state

नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ मामले में शिक्षक को 7 साल की सजा, ₹22 हजार का अर्थदंड

author img

By

Published : Nov 11, 2021, 8:56 PM IST

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शिक्षक मोइन खान को सजा सुना दी है. कोर्ट ने मोइन खान पर अर्थदंड के साथ 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

teacher sentenced jail
teacher sentenced jail

हल्द्वानी: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को कोर्ट ने 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 22 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, अर्थदंड जमा नहीं करने पर शिक्षक को एक साल का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा.

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि घटना 3 जुलाई 2017 की है. जहां के कालाढूंगी वॉर्ड नंबर 2 निवासी शिक्षक मोइन खान ने नाबालिग को स्कूल छोड़ने के बहाने अपनी कार में बिठा लिया. जहां मोइन खान, छात्रा को स्कूल ले जाने के बजाय हल्द्वानी ले जाने लगा और कार में ही उसके साथ छेड़छाड़ कर दी.

ये भी पढ़ेंः श्रीनगर में लाखों रुपए लेकर व्यापारी फरार, सस्ते के लालच में लोग हो गए ठगी का शिकार

वहीं, छेड़छाड़ होने पर नाबालिग ने शोर मचाया. चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोगों ने कार का पीछा किया और आरोपित टीचर को मुखानी थाना क्षेत्र के कामलुवा गांजा में धर दबोचा. जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया. आरोपी शिक्षक मोइन खान कमोला जूनियर हाई स्कूल में बतौर शिक्षक तैनात था.

उधर, मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस में धारा 354, 363, 366 और 506 समेत पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पूरे मामले में पुलिस ने पीड़िता का बयान लिया. जिसके बाद 11 गवाहों और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी शिक्षक को दोषी पाया है.

ये भी पढ़ेंः रामनगर में दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा

पुलिस के जांच पड़ताल में पाया कि शिक्षक मोइन खान इसी तरह का घिनौना हरकत करता था. इस बार फिर से एक नाबालिग को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.