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नैनीताल HC ने चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त पर लगी रोक बढ़ाई, सरकार से मांगा जवाब

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Published : Sep 14, 2022, 3:13 PM IST

देहरादून में चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त पर लगी रोक को नैनीताल हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेश तक बढ़ा दिया है. साथ ही कोर्ट ने इस मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चाय बागान की भूमि की खरीद फरोख्त पर लगी रोक को अग्रिम आदेश तक बढ़ा दिया है. साथ ही कोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब पेश करने को कहा है. ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तिथि नियत की है.

देहरादून में चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में सुनवाई हुई. देहरादून के विकेश सिंह नेगी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सरकार में निहित जमीन को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाया है. जनहित याचिका में कहा गया है कि राजा चंद्र बहादुर सिंह की जमीन जो सर प्लस लैंड है, उसको 1960 में सरकार में निहित करा जाना था. लेकिन लाडपुर, नथनपुर, रायपुर समेत अन्य जमीन को भूमाफियाओं द्वारा बेचा जा रहा है.
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याचिका में कहा गया कि करीब 350 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जाए. ये जमीन सरकार तत्काल अपने कब्जे में ले और जमीन खरीदने और बेचने वालों पर कार्रवाई हो. ऐसे में अब इस मामले में कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

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