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उत्तराखंड HC में पशु क्रूरता पर सुनवाई, केंद्र-राज्य सरकार से मांगा जवाब

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Published : Dec 1, 2021, 3:09 PM IST

हाईकोर्ट ने राज्य में पशुओं के इलाज के नाम पर हो रही क्रूरता मामले पर केंद्र-राज्य सरकार समेत इंडियन वेटरनरी काउंसिल व राज्य वेटरनरी काउंसिल, सीईओ पशु कल्याण बोर्ड को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है.

NAINITAL
नैनीताल

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पशुओं के इलाज के नाम पर हो रही पशुओं से क्रूरता के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने सरकार समेत इंडियन वेटरनरी काउंसिल व राज्य वेटरनरी काउंसिल के साथ सीईओ पशु कल्याण बोर्ड को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने इस अवधि में रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर द्वारा ही जानवरों का इलाज करने के निर्देश जारी किए हैं. मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई.

मामले के मुताबिक, नैनीताल निवासी पशु प्रेमी अनुपम कबड़वाल ने जनहित याचिका दाखिल कर सरकार के 21 जनवरी 2008 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी है, जिसमें पशुधन प्रसार अधिकारी को पशुओं के इलाज का जिम्मा सौंपा है. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि राज्य में पशुपालकों के जानवरों का इलाज अनक्वालिफाइड डॉक्टर से कराया जा रहा है, जिससे पशुधन की हानि होने के साथ ही पशुओं के साथ क्रूरता हो रही है.

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याचिकाकर्ता ने सरकार के नोटिफिकेशन को निरस्त करने की मांग की है. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि प्रदेश के 80 प्रतिशत पशुकेंद्र व औषधी केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और 90 प्रतिशत पशुधन ग्रामीण क्षेत्रों में है. इन केंद्रों को अनट्रेंड लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है. इस पर भी रोक लगाई जाए, जबकि आईवीसी (इंडियन वेटरनरी काउंसिल) की धारा 30 B में प्रावधान है कि पशुओं का इलाज रजिस्टर्ड वेटरनरी प्रैक्टिशनर के द्वारा ही किया जाएगा.

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