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कर्नल की मां और पत्नी की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, दो दोषियों को आजीवन कारावास

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Published : Jun 22, 2023, 9:05 PM IST

हल्द्वानी में साल 2017 में फरवरी महीने में शांति देवी और प्रेरणा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. ये दोनों रिटायर्ड कर्नल डीके शाह की मां और पत्नी थीं. आज इस मामले में नैनीताल जिला न्यायालय ने दो दोषियों को आजीवन की कारावास की सजा सुनाई है.

Retired colonels Mother and wife Murder
कर्नल की मां और पत्नी की हत्या

नैनीतालः हल्द्वानी के बहुचर्चित रिटायर्ड कर्नल की मां और पत्नी की हत्या के मामले में नैनीताल जिला न्यायालय ने आखिरकार सजा सुना दी है. नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह की अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों दोषियों को 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी देना होगा.

गौर हो कि 16 फरवरी 2017 को हल्द्वानी के डहरिया में रिटायर्ड कर्नल डीके शाह की मां शांति देवी (उम्र 82 वर्ष) और पत्नी प्रेरणा (उम्र 55 वर्ष) की निर्मम हत्या कर दी गई थी. हत्या का आरोप डीके शाह के पूर्व बटमैन महेंद्र नाथ गोस्वामी पुत्र स्व शिवनाथ गोस्वामी निवासी छडेल और कारपेंटर अख्तर अली पुत्र मिर्जा निवासी हरोड़ थाना आजिम नगर हॉल गौला गेट हल्द्वानी लगा था.

Retired colonels Mother and wife Murder
शांति देवी और प्रेरणा

आरोपी महेंद्र नाथ गोस्वामी और अख्तर अली लूट के इरादे से डीके शाह के घर में घुसे थे. जहां उन्होंने शांति देवी और प्रेरणा की हत्या कर दी थी. साथ ही घर में रखा जेवर और नकदी लूट ली थी. घटना के दिन कर्नल शाह ऋषिकेश गए थे. तभी आरोपियों ने लूट और हत्या की घटना को अंजाम दिया था. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे.
ये भी पढ़ेंः हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा, पत्थर मारकर पत्नी को उतारा था मौत के घाट

वहीं, मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन की ओर से पैरवी की. उन्होंने मामले में 18 गवाहों के माध्यम से न्यायालय में अभियोजन तथ्यों को साबित कराया. लूट का सामान बरामद होने, हत्या में इस्तेमाल पेचकस में लगे खून की विधि प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज के साक्ष्य, मोबाइल फोन की लोकेशन आदि तथ्यों के आधार पर दोनों आरोपी दोषी पाए गए.

इसके अलावा महेंद्र नाथ गोस्वामी जो कि कर्नल शाह का बटमैन रह चुका है और अख्तर अली कारपेंटर के रूप में घर में काम कर चुका था. ऐसे में उन्हें घर पर रखने नकदी और जेवरात की जानकारी थी. इसी लालच में आकर उन्होंने घटना को अंजाम दिया.

वहीं, घटना की सूचना देने के बावजूद भी दोनों घटनास्थल पर नहीं आए. जिससे उन पर शक गहराया. जिसके बाद परत दर परत गुनाहों की फेहरिस्त खुलती गई. अब जाकर मामले में आरोपियों को सजा सुनाई गई है. आज नैनीताल जिला न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

नैनीतालः हल्द्वानी के बहुचर्चित रिटायर्ड कर्नल की मां और पत्नी की हत्या के मामले में नैनीताल जिला न्यायालय ने आखिरकार सजा सुना दी है. नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह की अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों दोषियों को 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी देना होगा.

गौर हो कि 16 फरवरी 2017 को हल्द्वानी के डहरिया में रिटायर्ड कर्नल डीके शाह की मां शांति देवी (उम्र 82 वर्ष) और पत्नी प्रेरणा (उम्र 55 वर्ष) की निर्मम हत्या कर दी गई थी. हत्या का आरोप डीके शाह के पूर्व बटमैन महेंद्र नाथ गोस्वामी पुत्र स्व शिवनाथ गोस्वामी निवासी छडेल और कारपेंटर अख्तर अली पुत्र मिर्जा निवासी हरोड़ थाना आजिम नगर हॉल गौला गेट हल्द्वानी लगा था.

Retired colonels Mother and wife Murder
शांति देवी और प्रेरणा

आरोपी महेंद्र नाथ गोस्वामी और अख्तर अली लूट के इरादे से डीके शाह के घर में घुसे थे. जहां उन्होंने शांति देवी और प्रेरणा की हत्या कर दी थी. साथ ही घर में रखा जेवर और नकदी लूट ली थी. घटना के दिन कर्नल शाह ऋषिकेश गए थे. तभी आरोपियों ने लूट और हत्या की घटना को अंजाम दिया था. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे.
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वहीं, मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन की ओर से पैरवी की. उन्होंने मामले में 18 गवाहों के माध्यम से न्यायालय में अभियोजन तथ्यों को साबित कराया. लूट का सामान बरामद होने, हत्या में इस्तेमाल पेचकस में लगे खून की विधि प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज के साक्ष्य, मोबाइल फोन की लोकेशन आदि तथ्यों के आधार पर दोनों आरोपी दोषी पाए गए.

इसके अलावा महेंद्र नाथ गोस्वामी जो कि कर्नल शाह का बटमैन रह चुका है और अख्तर अली कारपेंटर के रूप में घर में काम कर चुका था. ऐसे में उन्हें घर पर रखने नकदी और जेवरात की जानकारी थी. इसी लालच में आकर उन्होंने घटना को अंजाम दिया.

वहीं, घटना की सूचना देने के बावजूद भी दोनों घटनास्थल पर नहीं आए. जिससे उन पर शक गहराया. जिसके बाद परत दर परत गुनाहों की फेहरिस्त खुलती गई. अब जाकर मामले में आरोपियों को सजा सुनाई गई है. आज नैनीताल जिला न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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