हल्द्वानी: व्यापारी के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को हत्या के प्रयास में दोषी पाते हुए प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी नीलम रात्रा की अदालत ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दोषी पर अदालत ने ₹25,000 का अर्थदंड भी लगाया है.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गिरिजा शंकर पांडेय ने बताया कि मामला 2013 का है. हल्द्वानी निवासी वादी दिगम्बर सिंह रावत रेता बजरी बिक्री का कारोबार करते हैं. कारोबारी दिगंबर सिंह रावत 6 सितम्बर 2013 की रात कारोबार निपटाने के बाद घर लौट रहे थे. इसी दौरान अभियुक्त ओम प्रकाश सिंह उर्फ पप्पू सपाटा निवासी कुल्यालपुरा के साथ उनका विवाद हो गया.
आरोप था कि अभियुक्त द्वारा धारदार हथियार से हमला करते हुए दिगंबर सिंह रावत के सिर में हत्या के उद्देश्य से गंभीर चोट मार दी गई थी. अस्पताल में भर्ती कराने पर दिगंबर सिंह रावत के सिर में 32 टांके लगाने पड़े. जिसके बाद पूरे मामले में पीड़ित ने ओम प्रकाश सिंह के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में मामला दर्ज कराया था. पूरे मामले में न्यायालय में छह गवाह पेश किए गए. पूरा प्रकरण सुनने के बाद न्यायालय ने धारा 307 के तहत आरोपी ओम प्रकाश सिंह को दोषी करार दिया. अदालत ने ओम प्रकाश सिंह को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही उप पर ₹25000 का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने अर्थदंड का 50 फीसदी वादी को देने का निर्देश दिया है.
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