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पर्वतीय जिले में मेडिकल फैकल्टी को मिलेगा 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता, शासनादेश जारी

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Published : Nov 28, 2022, 8:07 PM IST

उत्तराखंड के पर्वतीय राजकीय मेडिकल कॉलेज में तैनात फैकल्टी को अब 50 फीसदी अतिरिक्त भत्ता मिलेगा. इसको लेकर शासनादेश भी जारी कर दिया गया है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में पर्वतीय क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी दूर हो जाएगी.

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देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में तैनात नियमित और संविदाकर्मी फैकल्टी के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब पर्वतीय जिलों में तैनात मेडिकल फैकल्टी को 50 फीसदी अतिरिक्त भत्ता मिलेगा. इस को लेकर सरकार ने शासनादेश जारी कर दी है. सरकार के इस निर्णय से जहां पर्वतीय जनपदों के मेडिकल कॉलेजों को पर्याप्त फैकल्टी मिलेगी. वहीं, विशेषज्ञ चिकित्सक भी मेडिकल कॉलेजों में अपनी सेवाएं देने के लिए आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे.

चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि काफी प्रयासों के बावजूद पर्वतीय क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे. जिसका एक कारण कम वेतनमान और पर्याप्त सुविधाएं न मिल पाना भी सामने आया था. जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने नियमित एवं संविदा दोनों ही श्रेणी के फैकल्टी को मेडिकल टीचर्स डेफिसिएन्सी कंपनसेटरी स्कीम के अंतर्गत 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया है.
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धन सिंह रावत ने कहा वर्तमान में यह अतिरिक्त भत्ता पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर और राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा में लागू होगा. वहीं, भविष्य में पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में तैनात संकाय सदस्यों, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर को भी यह भत्ता दिया जाएगा. इस अतिरिक्त भत्ते के भुगतान के लिए एक कॉरपस फंड बनाया जाएगा, जिसका संचालन संबंधित कॉलेज के प्राचार्य द्वारा किया जाएगा.

संकाय सदस्यों को मिलने वाला 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता फैकल्टी के पे स्लिप पर अंकित नहीं होगा. स्वास्थ्य मंत्री डॉ रावत ने कहा काफी प्रयासों के बावजूद राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर और अल्मोड़ा में पर्याप्त फैकल्टी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन राज्य सरकार ने 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ते की स्वीकृति देने के बाद इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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