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दून में PM मोदी की जनसभा कल, छावनी में तब्दील परेड ग्राउंड, VVIP की भी होगी चेकिंग

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Published : Dec 3, 2021, 5:32 PM IST

Updated : Dec 3, 2021, 7:29 PM IST

देहरादून में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा 4 दिसंबर को होने जा रही है. रैली के मद्देनजर उत्तराखंड पुलिस समेत सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था पैनी कर दी है. शुक्रवार 3 दिसंबर को उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने सुरक्षा कर्मियों के साथ सुरक्षा संबंधी ब्रीफिंग की.

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छावनी में तब्दील परेड ग्राउंड

देहरादूनः राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 4 दिसंबर 2021 शनिवार को होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली को लेकर भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. पीएम की इस विशाल जनसभा के दृष्टिगत पुलिस तंत्र की सुरक्षा व्यवस्था जमीन से लेकर आसमान तक की गई है. परेड मैदान के चारों तरफ का इलाका पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

प्रधानमंत्री मोदी की रैली में सुरक्षा व्यवस्था के लिए शुक्रवार सुबह उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने परेड मैदान कार्यक्रम स्थल पहुंचकर जायजा लिया. इस दौरान डीजीपी ने पुलिस के सभी संबंधित अधिकारियों और सैकड़ों की तादाद में जुटे सुरक्षा कर्मियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था संबंधी ब्रीफिंग की. इसके बाद शाम 4 बजे एक बार फिर पुलिस लाइन से लेकर परेड मैदान तक डिब्रीफिंग की गई. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल तक आवागमन की डमी रिहर्सल भी की गई. ताकि, किसी भी तरह सुरक्षा में चूक और लापरवाही न हो.

दून में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा

बिना पास के अनुमति नहींः प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के दौरान हाई लेवल सुरक्षा की सभी मांगों को पूरा करने के साथ ही हर संदिग्ध गतिविधियों, लावारिस वस्तुओं पर विशेष नजर, डॉग और बम स्क्वायड सहित सुरक्षाबलों को तैनात कर दिया गया है. रैली के दौरान बिना पास के किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी.

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VVIP की भी होगी चेकिंगः डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक, पीएम मोदी की रैली के दौरान वीवीआईपी से मिलने वाले व्यक्तियों पर भी सुरक्षा की दृष्टि से कड़ी नजर रखी जाएगी. उनके नाम और पूरी तरह से चेकिंग के बाद ही कार्यक्रम में जाने की अनुमति दी जाएगी. परेड मैदान के कनक और दून क्लब वाले प्रवेश द्वार से थर्मल स्क्रीनिंग के साथ रैली में आने वाले सभी लोगों की पुख्ता चेकिंग कर ही उन्हें अंदर आने की अनुमति होगी. सुरक्षा व्यवस्था की ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई है.

सांप्रदायिक तत्व और आपराधिक गतिविधियों पर नजरः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून परेड मैदान में होने वाली जनसभा के लिए अलग-अलग सिक्योरिटी नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो सादी वर्दी के साथ-साथ अन्य तरह से पैनी नजर बनाए रखेंगे. डीजीपी के निर्देश के मुताबिक, कार्यक्रम के दृष्टिगत आपराधिक एवं सांप्रदायिक तत्वों पर कड़ी नजर बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. ताकि, सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई कोताही न हो.

होटल, बस स्टैंड व स्टेशन पर पैनी नजरः जौलीग्रांट एयरपोर्ट से परेड मैदान कार्यक्रम स्थल तक डीजीपी द्वारा निर्देश दिए गए कि दोनों ही इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर और सघन चेकिंग की जाए. वीआईपी का आवागमन मुख्य कार्यक्रम स्थल में रहेगा. वहीं, प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली में किसी तरह की कोई सुरक्षा में चूक न रहे इसके लिए डीजीपी अशोक कुमार द्वारा संबंधित नोडल अधिकारी और पूरी पुलिस फोर्स को डॉग स्क्वायड व बम स्क्वायड टीम की मदद से धर्मशाला, होटल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन जैसे इलाकों में सघन चेकिंग और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर सत्यापन करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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परेड ग्राउंड के आसपास तैनात पुलिस बल

  • पुलिस अधीक्षक- 8
  • अपर पुलिस अधीक्षक- 9
  • सहायक पुलिस अधीक्षक- 3
  • सर्कल ऑफिसर- 22
  • इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष- 30
  • सब इंस्पेक्टर-135
  • महिला सब इंस्पेक्टर- 15
  • हेड कॉन्स्टेबल- 40
  • कॉन्स्टेबल- 650
  • महिला कॉन्स्टेबल- 75
  • PAC- 3 कंपनी, 1 प्लाटून
  • एटीएस विंग- 2 टीम
  • QRT (Quick response team)- 4 टीम

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शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंदः 4 दिसंबर को पीएम मोदी के परेड ग्राउंड में जनसभा के तहत 500 मीटर के पास के सभी शासकीय और निजी शैक्षणिक संस्थानों को पूर्ण रूप से बंद रखने के निर्देश डीएम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिए हैं. साथ ही परेड ग्राउंड में 4 दिसंबर को सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ग्राउंड के एक किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत होटलों, लॉज, धर्मशाला, पेइंग गेस्ट आदि के संचालकों को रुकने वाले व्यक्तियों, किरायेदारों, नौकरों की जानकारी निकटतम थाने पर दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं. 4 दिसंबर को धरना प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए हैं. परेड ग्राउंड की 1 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत 4 दिसंबर शाम 4 बजे तक धारा-144 प्रभावी रहेगी.

विरोध जुलूस पर रहेगा प्रतिबंधः परेड ग्राउंड के पास कोई भी व्यक्ति लाठी, हॉकी स्टिक, तलवार या फिर अन्य कोई तेज धार वाला हथियार, बम और अन्य किसी प्रकार के बारूद वाले अस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता हो लेकर नहीं चलेगा. साथ न ही कोई हिंसा के प्रयोग के लिए ईंट-पत्थर आदि एकत्र करेगा. शस्त्र या फिर लाठी लेकर चलने का प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों पर लागू नहीं रहेगा. किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी प्रकार भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार और विरोध जुलूस आदि को भी प्रतिबंध किया गया है. कोई भी व्यक्ति राजकीय संपत्ति को किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षति नहीं पहुंचाएगा और कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ड्रोन का संचालन नहीं करेगा.

Last Updated : Dec 3, 2021, 7:29 PM IST
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