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1 फरवरी को बदल जाएंगे बैंकिंग से जुड़े कई नियम, जानें क्या होगा आपके ऊपर असर

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Published : Jan 30, 2022, 1:20 PM IST

1 फरवरी से बैंकिंग सेक्टर से लेकर अन्य क्षेत्रों के कुछ नियमों में बदलाव होगा. बैंक ऑफ बड़ौदा, स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक विभिन्‍न सेवाओं से संबंधित कुछ नये नियम लागू करेंगे.

BUDJET
बजट

देहरादूनः एक फरवरी को वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट (Budget 2022-23) पेश करेंगी. पेश बजट से जहां देश की अर्थव्‍यवस्‍था में बदलाव होगा. वहीं, यह आम जनता की जिंदगी को भी प्रभावित करेगा. इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स (personal income tax rates) से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकता है. बजट आपके आर्थिक जीवन में और भी कई बदलाव ला सकता है.

एसबीआई बैंक एक फरवरी से पैसा ट्रांसफर करने के नियमों में बदलाव करेगा. जानकारी के तहत बैंक 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच IMPS के जरिए पैसा ट्रांसफर करने पर 20 रुपये + प्लस GST चार्ज वसूलेगा. यानी स्टेट बैंक अब दो लाख रुपये तक के IMPS पर किसी तरह का चार्ज नहीं वसूलेगा. इसी तरह आरबीआई द्वारा IMPS की लिमिट बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक किए जाने के बाद बैंक ने भी IMPS की लिमिट को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर 2021 में IMPS के माध्यम से ट्रांजैक्शन का अमाउंट 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था. रिजर्व बैंक ने IMPS के जरिए होने वाले ट्रांजेक्‍शन की लिमिट भी एक दिन में 2 लाख रुपए के बजाय 5 लाख रुपए कर दी है. स्टेट बैंक ने कहा है कि अगर कोई ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग (YONO SBI सहित) जैसे डिजिटल चैनल से पांच लाख रुपये तक का IMPS करता है तो उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

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स्टेट बैंक ऑफ इंडियाः स्टेट बैंक ने कहा है कि अगर कोई शख्स बैंकिंग चैनल के जरिए IMPS करता है तो उसके लिए पहले से जारी शुल्क बरकरार रहेगा. इसके मुताबिक बैंक के ब्रांच से एक हजार रुपये तक के IMPS पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. एक हजार रुपये से लेकर दस हजार रुपये तक के IMPS पर दो रुपये + GST, दस हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक के IMPS पर चार रुपये + GST और एक लाख रुपये से दो लाख रुपये तक के IMPS पर पहले की तरह बारह रुपये + GST देना होगा. दो लाख रुपये से पांच लाख रुपये का नया स्लैब जोड़ा गया है. इस स्लैब के तहत बीस रुपये + GST देना होगा.

बैंक ऑफ बड़ौदाः बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के 1 फरवरी से चेक क्लीयरेंस से जुड़े नियमों में बदल जाएंगे. अब 1 फरवरी से चेक पेमेंट के लिए ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम फॉलो करना होगा. यानी चेक से जुड़ जानकारी भेजनी होगी तभी चेक क्लीयर होगा. ये बदलाव 10 लाख रुपये से ऊपर के चेक क्लीयरेंस के लिए है.

पंजाब नेशनल बैंकः पंजाब नेशनल बैंक के बदलने वाले नियम से सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. आपके अकाउंट में पैसे न होने के कारण यदि किस्त या निवेश फेल हो जाती है तो आपको 250 रुपये पेनाल्टी चुकानी होगी. अभी तक ये पेनाल्टी 100 रुपये थी.

LPG Cylinder Price: भारत में करोड़ों लोग रसोई गैस यूज करते हैं. ऐसे में रसोई गैस की कीमत में होने वाले बदलाव पर सबकी नजर रहती है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की एक तारीख को रसोई गैस सिलेंडर और कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट जारी करती है. दिल्ली में इस समय नॉन-सब्सिडाइज्ड रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 899.50 रुपये है.

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