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हल्द्वानी में गौलापार क्षेत्र की इन सीमाओं तक निर्माण कार्यों पर रोक, जानें कारण

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jan 11, 2024, 10:53 PM IST

Updated : Jan 11, 2024, 11:00 PM IST

Goulapar area declared freeze zone धामी सरकार ने हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित कर दिया है. साथ ही चारों दिशाओं की सीमा तय कर दी जहां तक नए निर्माण कार्यों पर रोक है.

haldwani
नैनीताल
हल्द्वानी में गौलापार क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर रोक.

देहरादूनः नैनीताल में स्थित हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में शिफ्ट किया जाना है. ऐसे में गौलापार क्षेत्र के चारों तरफ तेजी से मार्केट का विकास होगा. जिसको देखते हुए धामी मंत्रिमंडल ने गुरुवार को गौलापार क्षेत्र में जिस जगह पर हाईकोर्ट शिफ्ट किया जाना है, उसके चारों ओर के क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित कर दिया है.

राज्य सरकार ने नैनीताल शहर की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और शहर में लगातार बढ़ रहे अतिरिक्त दबाव को देखते हुए हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का निर्णय लिया था. 16 नवंबर 2022 को धामी मंत्रिमंडल ने उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट करने पर मोहर लगाई थी. इसके बाद हल्द्वानी में हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर जमीन तलाशी गई. हल्द्वानी क्रिकेट स्टेडियम के समीप 26.08 हेक्टेयर वन भूमि पर हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया.

31 मई 2023 को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इस जमीन को हाईकोर्ट के लिए ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी गई. इसके बाद 11 जनवरी 2024 को हुई धामी मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए चिन्हित जमीन के चारों तरफ सभी तरह के नए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है. कैबिनेट की ओर से लिए गए निर्णय के अनुसार, हाईकोर्ट के लिए चिन्हित जमीन के आस-पास अनियमित और अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिए गौलापार, हल्द्वानी में प्रस्तावित स्थान के चारों ओर नए विकास कार्यों पर रोक लगाया गया है.
ये भी पढ़ेंः हल्द्वानी के गौलापार में विकास कार्यों पर रोक, कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

जानें क्या है फ्रीज जोन: फ्रीज जोन एरिया में जब तक सरकार की तरफ से कोई नया प्लान तैयार नहीं हो जाता. तब तक उक्त क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है. इसी तरफ गौलापार क्षेत्र को मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित करने के लिए फ्रीज जोन घोषित किया गया है.

फ्रीज जोन के चारों दिशाओं के इन क्षेत्रों तक निर्माण पर रोक

  1. पूरब में ग्राम देवल मल्ला, ग्राम देवल तल्ला एवं ग्राम कुंवरपुर की ओर जाने वाले मार्ग की सीमा तक.
  2. पश्चिम में गौला नदी के तट तक.
  3. उत्तर में गौला नदी तट से ग्राम नवरखेड़ा, ग्राम किशन नगरी की ओर जाने वाले हल्द्वानी बाईपास मार्ग के तिराहे तक.
  4. दक्षिण में हल्द्वानी बाईपास मार्ग तक नदी तट से प्रारंभ होकर लंकेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के तिराहे तक.

हल्द्वानी में गौलापार क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर रोक.

देहरादूनः नैनीताल में स्थित हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में शिफ्ट किया जाना है. ऐसे में गौलापार क्षेत्र के चारों तरफ तेजी से मार्केट का विकास होगा. जिसको देखते हुए धामी मंत्रिमंडल ने गुरुवार को गौलापार क्षेत्र में जिस जगह पर हाईकोर्ट शिफ्ट किया जाना है, उसके चारों ओर के क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित कर दिया है.

राज्य सरकार ने नैनीताल शहर की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और शहर में लगातार बढ़ रहे अतिरिक्त दबाव को देखते हुए हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का निर्णय लिया था. 16 नवंबर 2022 को धामी मंत्रिमंडल ने उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट करने पर मोहर लगाई थी. इसके बाद हल्द्वानी में हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर जमीन तलाशी गई. हल्द्वानी क्रिकेट स्टेडियम के समीप 26.08 हेक्टेयर वन भूमि पर हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया.

31 मई 2023 को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इस जमीन को हाईकोर्ट के लिए ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी गई. इसके बाद 11 जनवरी 2024 को हुई धामी मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए चिन्हित जमीन के चारों तरफ सभी तरह के नए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है. कैबिनेट की ओर से लिए गए निर्णय के अनुसार, हाईकोर्ट के लिए चिन्हित जमीन के आस-पास अनियमित और अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिए गौलापार, हल्द्वानी में प्रस्तावित स्थान के चारों ओर नए विकास कार्यों पर रोक लगाया गया है.
ये भी पढ़ेंः हल्द्वानी के गौलापार में विकास कार्यों पर रोक, कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

जानें क्या है फ्रीज जोन: फ्रीज जोन एरिया में जब तक सरकार की तरफ से कोई नया प्लान तैयार नहीं हो जाता. तब तक उक्त क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है. इसी तरफ गौलापार क्षेत्र को मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित करने के लिए फ्रीज जोन घोषित किया गया है.

फ्रीज जोन के चारों दिशाओं के इन क्षेत्रों तक निर्माण पर रोक

  1. पूरब में ग्राम देवल मल्ला, ग्राम देवल तल्ला एवं ग्राम कुंवरपुर की ओर जाने वाले मार्ग की सीमा तक.
  2. पश्चिम में गौला नदी के तट तक.
  3. उत्तर में गौला नदी तट से ग्राम नवरखेड़ा, ग्राम किशन नगरी की ओर जाने वाले हल्द्वानी बाईपास मार्ग के तिराहे तक.
  4. दक्षिण में हल्द्वानी बाईपास मार्ग तक नदी तट से प्रारंभ होकर लंकेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के तिराहे तक.
Last Updated : Jan 11, 2024, 11:00 PM IST
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