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HC के आदेश पर परमार्थ गुरुकुल में अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू

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Published : Oct 28, 2020, 4:46 PM IST

नैनीताल हाईकोर्ट ने वन विभाग से वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर परमार्थ गुरुकुल को तोड़ने के आदेश दिए थे. जिस पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है.

परमार्थ गुरुकुल
परमार्थ गुरुकुल

ऋषिकेशः वीरपुर खुर्द पर विवादित परमार्थ गुरुकुल का टूटना शुरू हो गया है. एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने वन विभाग से वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर परमार्थ गुरुकुल को तोड़ने के आदेश दिए थे. जिस पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है.

दरअसल, ऋषिकेश के वीरपुर खुर्द स्थित कक्ष संख्या दो में परमार्थ निकेतन ने वन विभाग की करीब 5 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से गुरुकुल आश्रम का निर्माण किया था. इस मामले में हरिद्वार निवासी एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी. जिस पर लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद उच्च अदालत ने आश्रम को ध्वस्त करने के निर्देश जारी किए.

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मामले में चार दिन पहले आश्रम को तोड़ने के लिए बोली लगाकर ठेकेदार को आश्रम छोड़ने का ठेका दिया गया. अब जाकर वन विभाग की भूमि से आश्रम के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है. आश्रम के टूटने से गुरुकुल के संचालकों के चेहरे लटके हुए नजर आए. वहीं, ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों को भी साफ संदेश मिला है कि रसूख के बल पर भी कोई भी अतिक्रमण करता है तो भी उस पर कार्रवाई होना निश्चित है.

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