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स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून शहर की 'दुर्दशा', सड़कों पर चलना दुभर, ट्रैफिक पुलिस का 'ड्रोन एक्शन'

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Published : Jun 27, 2023, 12:50 PM IST

Updated : Jun 27, 2023, 1:58 PM IST

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को 'स्मार्ट' बनाने का काम चल रहा है. ऐसे में सड़कों को दुरुस्त करने के नाम पर कई जगह बड़े गड्ढे खोदे गए हैं, तो कहीं निर्माण सामग्री सड़कों पर ही फैलाई गई है. ऐसे में शहर का ट्रैफिक काफी प्रभावित तो हो ही रहा है साथ ही दुर्घटना का खतरा भी है. वहीं, इस स्थिति को ठीक करने के लिए दून ट्रैफिक पुलिस ड्रोन के जरिए मदद ले रही है और कांट्रेक्टर्स पर एक्शन लिया जा रहा है.

Dehradun traffic police
Dehradun traffic police

जानकारी देते एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे.

देहरादून: इन दिनों देहरादून शहर की स्मार्ट सिटी के नाम पर दुर्दशा हो‌ रखी‌‌‌ है. जगह-जगह गड्ढे खोदे गए हैं. कार्यदायी संस्था और कांट्रेक्टरों की‌ मनमानी‌ के कारण सड़कों पर चलना मुहाल‌ हो‌ रखा है. लेकिन अब एसएसपी के निर्देश पर एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने ड्रोन के जरिए कांट्रेक्टरों पर बड़ी कार्रवाई की है.

एसपी ट्रैफिक ने उन कांट्रेक्टर्स पर एक्शन लिया है जो सड़क किनारे निर्माण कार्य‌ करवा रहे हैं और निर्माण सामग्री मार्ग पर ही फैलाए रखते हैं. जबकि ऐसा करने से यातायात असुविधा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है. एसपी ट्रैफिक ने बताया कि अभी इन पर चालान की कार्रवाई की गई है लेकिन अगर फिर से ऐसी गलती करते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
पढ़ें- देहरादून में कैमरों और ड्रोन से हुए करीब 5 हजार चालान, ट्रैफिक पुलिस नहीं कर पाई 5 करोड़ की वसूली

यातायात पुलिस देहरादून द्वारा यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित किये जाने के लिए किये जा रहे प्रयासों में ड्रोन से भी मदद ली जा रही है. देहरादून ट्रैफिक पुलिस पूरे देश की एक ही ऐसी पुलिस है जो ड्रोन के माध्यम से ट्रैफिक चालान करने की क्षमता रखती है. जहां एक ओर ड्रोन के माध्यम से यातायात जाम की स्थिति में उसको व्यवस्थित किये जाने में सहायता मिल रही है वहीं दूसरी ओर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है. ड्रोन द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है.

एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि सीएमआई अस्पताल के पास और राजपुर रोड स्थित बफेट के सामने निर्माणदायी संस्था द्वारा फैलायी गयी निर्माण सामग्री पर संबंधित कार्यदायी संस्था का पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान किया गया है. संबंधित कार्यदायी संस्था के पदाधिकारियों को हिदायद दी गयी है कि यदि भविष्य में भी इस प्रकार की गलती की जाती है तो पुलिस अधिनियम के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा.

Last Updated :Jun 27, 2023, 1:58 PM IST
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