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भूमि रिकॉर्ड छेड़छाड़ मामले पर एक्शन, CM धामी ने दिये एसआईटी जांच के आदेश

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Published : Jul 17, 2023, 6:46 PM IST

कलेक्ट्रेट रिकॉर्ड रूम अनियमितता मामले में सीएम धामी ने एक्शन लिया है. सीएम धामी ने यहां हुई धांधली के जांच के आदेश दिये हैं. इसकी जांच 3 सदस्यीय एसआईटी करेगी.

Tampering with land documents
भूमि रिकॉर्ड छेड़छाड़ मामले पर एक्शन

देहरादून: बीते दिनों सीएम धामी ने दून कलेक्ट्रेट रिकॉर्ड रूम का औचक निरीक्षण किया था. इस दौरान सीएम धामी को यहां कई तरह की अनियमितताएं मिली थी. जिसके बाद सीएम धामी ने DM को फटकार लगाई थी. अब सीएम धामी ने यहां हुये फर्जीवाड़े की समयबद्ध, विस्तृत और गहन जांच के आदेश दिये हैं. जिसके लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाएगा.

  • आज देहरादून कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रजिस्ट्रार ऑफिस में संचालित जमीनों की रजिस्ट्री की प्रक्रियाओं एवं रिकॉर्ड रूम का अवलोकन कर जिलाधिकारी देहरादून को भूमि के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित… pic.twitter.com/avbK79ViRx

    — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 15, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

इस एसआईटी में जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, पंजीकरण विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी होगा. अभिलेखों में इसका गठन एक वरिष्ठ अधिकारी और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या किसी अन्य जानकार और योग्य व्यक्ति/अधिकारी को शामिल करके किया जाना चाहिए. जनपद देहरादून में पकड़े गये विक्रय पत्रों के फर्जीवाड़े से सम्बन्धित अभिलेखों की सुरक्षा के लिए भी सीएम धामी ने तत्काल कड़े प्रबन्ध के निर्देश दिये.

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बता दें बीती शनिवार को उप निबंधक कार्यालय और अभिलेखागार में फाइलों की गड़बड़ी को लेकर आई खबरों के बीच सीएम धामी ने औचक निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद जिलाधिकारी और दूसरे सम्बंधित अधिकारियों को सीएम धामी ने फटकार लगाई थी. फ़ाइलों के निरीक्षण, रख-रखाव, सुरक्षा मानक, नष्ट होने से बचाव के उपाय मानकों के अनुरूप नहीं मिले. दस्तावेज कक्ष में प्रवेश और नकल प्राप्त करने की प्रकिया में गम्भीर लापरवाही पाई गई.

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जिसके बाद सीएम धामी ने अभिलेखों में की गई जालसाजी की गहन जांच के आदेश दिये. जिसके लिए 3 सदस्यीय SIT का गठन किया गया. जिसमें निबन्धन विभाग का वरिष्ठ अधिकारी,भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक वरिष्ठ अधिकारी और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित अन्य कोई जानकार योग्य व्यक्ति/अधिकारी को सम्मिलित रहेंगे.

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