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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

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Published : Feb 1, 2020, 2:11 PM IST

Updated : Feb 2, 2020, 11:08 AM IST

स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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दुष्कर्म के आरोपी को हुई बीस साल की सजा

देहरादून: स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार का अर्थदंड लगाया है. वहीं कोर्ट ने कहा कि जुर्माना अदा न करने की दशा में आरोपी को छह माह का अतिरिक्‍त कारावास से दण्डित किया जाएगा

बता दें कि 27अक्टूबर साल 2018 को डोईवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत कक्षा 5 में पढ़ने वाली 10 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. इसी कड़ी में पुलिस छात्रा की तलाश करते हुए उसे राजस्थान के बालिका गृह कोटा से बरामद किया था.

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वहीं, पुलिस पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि वह स्कूल से घर लौट रही थी, तभी उसके पिता के साथ काम करने वाले एक शख्स ने उसके साथ दुष्कर्म दिया. इतना ही नहीं पीड़िता ने ये भी बताया कि आरोपी ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.

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उधर पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. इसी कड़ी में देहरादून की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए दुष्कर्म के आरोपी शफीक को दोषी करार दिया और उसे 20 साल की सजा सुनाई है.

Intro:summary-नाबालिग छात्रा दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की कठोर सजा. देहरादून की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा, 20 हज़ार का अर्थदंड भी लगाया, जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी पीड़ित बच्ची के पिता के साथ करता था काम।


देहरादून की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में कक्षा 5 से पढ़ने वाली 10 वर्षीय नाबालिक बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले एक मामले में आरोपी शफ़ीक़ को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। इतना ही नहीं सेशन कोर्ट के न्यायधीश अनिरुद्ध भट्ट की अदालत ने दोषी शफीक पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


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क्या था मामला

जानकारी के मुताबिक मामला 27 अक्टूबर 2018 डोईवाला थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित पक्ष के पिता द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी उनकी 10 वर्षीय बच्ची को स्कूल से घर आते वक्त शफीक नाम के युवक द्वारा अगवा कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तहरीर के आधार पर जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि लापता लड़की राजस्थान के राजकीय बालिका गृह (कोटा) में है। जानकारी के आधार पर तत्काल पुलिस राजस्थान के बालिका गृह कोटा पहुंची जहां से लड़की को बरामद किया गया। पुलिस पूछताछ में नाबालिक लड़की ने बताया कि वह स्कूल से अपना पेपर देकर लौट रही थी तभी उनके पिता के साथ काम करने वाले शफीक ने उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं पीड़ित बच्ची ने बताया कि उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए शफीक ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए लड़की के मेडिकल कराया जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई। वर्ष 2018 से चले इस कानूनी प्रक्रिया के बाद देहरादून की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी साक्ष्य व तथ्यों के आधार पर दुष्कर्म आरोपी शफीक को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर सजा सुनाई ।


Conclusion:
Last Updated : Feb 2, 2020, 11:08 AM IST
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