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देहरादून में 550 किलो मिलावटी मावा जब्त, मुजफ्फरनगर में तैयार होता था 'मौत का सामान'

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Published : Aug 19, 2021, 10:22 PM IST

देहरादून में पुलिस ने एक कार से 550 किलो का मिलावटी मावा बरामद किया है. इस मावा को तीन लोग मुजफ्फरनगर से लेकर आए थे. जिसे वो देहरादून में बेचने की फिराक में थे.

adulterated mava
मिलावटी मावा

देहरादूनः भाई-बहनों के रिश्तों का पर्व रक्षाबंधन नजदीक है. त्योहारी सीजन आते ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं. इसी कड़ी में पुलिस की टीम ने कार सवार तीन लोगों के पास से 550 किलो मिलावटी मावा बरामद किया है. आरोपी मिलावटी मावा मुजफ्फरनगर से लाकर देहरादून के विभिन्न दुकानों में सप्लाई करने जा रहे थे. वहीं, खाद्य विभाग की टीम ने मावा के 4 सैंपल को जांच के लिए फूड टेस्टिंग लैब रुद्रपुर भेज दिया है.

दरसअल, थाना पटेल नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से मिलावटी मावा लाकर देहरादून के विभिन्न दुकानों में सप्लाई करने जा रहे हैं. जिस पर तत्काल पुलिस की एक टीम गठित की गई. जिसके बाद टीम ने पटेलनगर स्थित लालपुल के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू की. वाहन चेकिंग के दौरान एक कार में 3 लोग सवार दिखें. टीम ने जब कार की तलाशी ली तो 10 कट्टों में 550 किलो मावा बरामद हुआ. जिसकी कीमत 1 लाख 32 हजार रुपए बताई जा रही है.

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वहीं, वाहन सवार मुजफ्फरनगर निवासी (चालक) सुनील, गौरव और नीरज से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर मिठाई बनाने के लिए मावा की बहुत मांग होती है. ऐसे में ज्यादा लाभ कमाने के लिए मुजफ्फरनगर में मिलावटी मावा तैयार किया और देहरादून में बेचने निकले थे. साथ ही बताया कि वो मावा को देहरादून के हनुमान चौक, चुक्खू मोहल्ला, कारगी चौक, बंजारावाला और क्लेमेंटटाउन में सप्लाई करते हैं. तीनों के पास से मावा से संबंधित कोई दस्तावेज भी नहीं मिले.

वहीं, पुलिस ने फूड सेफ्टी ऑफिसर मंजू कुमार और सुंदर लाल गुप्ता को मौके पर बुलाया. उन्होंने मौके पर पहुंचकर मावा को चेक किया. साथ ही मावा के सैंपल लेकर फूड टेस्टिंग लैब रुद्रपुर भेजा. फिलहाल, आगे की कार्रवाई जारी है. उन्होंने बताया कि बिना दस्तावेजों, शुद्धता माप के मानकों को पूरा न करना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है. जिसमें 6 महीने का कारावास और 3 से 5 लाख तक का अर्थदंड का प्रावधान है.

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