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जेसीबी के खाई में गिरने का मामला, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोबारा जांच के दिए आदेश

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Published : Mar 3, 2022, 5:07 PM IST

पिछले साल अक्टूबर महीने में चुचेर मोटर मार्ग पर निर्माण कार्य के दौरान एक जेसीबी खाई में गिर गई थी. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी. एक मृतक के परिजन का आरोप है कि ये हादसा लापरवाही के कारण हुआ है, इसीलिए इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए.

Bageshwar
बागेश्वर

बागेश्वर: न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चुचेर मोटर मार्ग पर हुए जेसीबी हादसे की दोबारा जांच के आदेश दिए है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि जेसीबी को लापरवाही से चलाने के चलते उनके रिश्तेदार की मौत हुई थी. ये हादसा उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में पिछले साल 20 अक्टूबर को हुआ था.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 20 अक्तूबर 2020 को चुचेर मोटर मार्ग में निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी मशीन खाई में गिर गई थी. हादसे में दो श्रमिकों की मौत हो गई थी, ज‌बकि तीन घायल हो गए थे. पुलिस के अनुसार हादसे में मरने वालों में जेसीबी चालक विमलेश पुत्र नेत राम निवासी लखौड़ा बरेली और कार्तिक चौधरी पुत्र संजय सिंह निवासी राया जिला मथुरा शामिल ‌थे.
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घटना में लालू यादव पुत्र सुमरन सिंह निवासी जैतपुर शाहजहांपुर, प्रकाश खत्री पुत्र रित बहादुर, युवराज पुत्र मनोज परिहार दोनों निवासी नेपाल घायल हो गए थे. हादसे में मारे गए कार्तिक चौधरी के रिश्तेदार रतन पाल पुत्र राम पाल निवासी थाना पिसाया जिला अलीगढ़ ने हादसे को लापरवाही का मामला बताया और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराकर कोर्ट से जांच की मांग की.

मृतक के रिश्तेदार का कहना था कि हादसे में मारा गया विमलेश जेसीबी का चालक नहीं ‌था. जेसीबी को संतोष पलड़िया निवासी भीमताल चला रहा था. अब कोर्ट ने धारा 156 बी के तहत पुलिस को मामले की जांच करने का आदेश दिया है. प्रभारी प्रताप सिंह नगरकोटी ने बताया कि मामले की जांच शुरु कर दी गई है. जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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