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हाईकोर्ट के आदेश पर भी NH-58 से नहीं हटा अतिक्रमण, अधिकारियों की कार्यशैली पर उठे सवाल

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Published : Dec 26, 2019, 8:09 PM IST

ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर अतिक्रमण से वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं. अतिक्रमण की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर घंटों जाम लगा रहता है. बावजूद इसके अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है.

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एनएच-58 से नहीं हटाया गया अतिक्रमण.

ऋषिकेश: तीर्थनगरी में एनएच के अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग से अतिक्रमण हटाने में अब तक नाकाम रहे हैं. उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद भी अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है. जिसे देखते हुए याचिकाकर्ता ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किये हैं. उन्होंने कहा कि एनएच के अधिकारी व्यापारियों के दबाव में काम कर रहे हैं.

ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर अतिक्रमण से वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं. अतिक्रमण की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर घंटों जाम लगा रहता है. जिसे देखते हुए अनिल कुमार गुप्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर अतिक्रमण हटाने की अपील की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे. हाईकोर्ट ने अधिकारियों को इस मामले में 4 सप्ताह का समय दिया था. बावजूद इसके अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है.

एनएच-58 से नहीं हटाया गया अतिक्रमण.

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याचिकाकर्ता ने इसे हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करार देते हुए एनएच के अधिकारियों पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि एनएच के अधिकारी व्यापारियों के दबाव में काम कर रहे हैं. वहीं इस मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता ओपी सिंह ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में अतिक्रमणकारियों के साथ बैठक भी की गई है, जल्द ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी.

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ऋषिकेश-- ऋषिकेश में राष्ट्रीय राजमार्ग से अतिक्रमण हटाने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी एनएच के अधिकारी अतिक्रमण नहीं हटा पा रहे हैं वहीं याचिकाकर्ता ने अधिकारियों के कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि एनएच के अधिकारी व्यापारियों के दबाव में कार्य कर रहे हैं।


Body:वी/ओ-- ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग 58 लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है अतिक्रमण इस तरह किया गया है कि चौड़ी सड़कें भी संकरी हो गई है वहीं अतिक्रमण की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर आवाजाही करने वाले लोगों को घंटों जाम का सामना भी करना पड़ता है स्थितियों को देखते हुए अनिल कुमार गुप्ता ने उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर करते हुए अतिक्रमण हटाने की अपील की जिसके बाद याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी किए अधिकारियों के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने एक बार फिर उच्च न्यायालय की शरण ली और अवमानना वाद दायर किया जिस पर न्यायालय ने संबंधित विभाग को फटकार लगाते हुए अतिक्रमण तत्काल हटाने के आदेश जारी किए जिसमें सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह का समय देने के लिए कहा इन आदेशों के बावजूद भी अभी तक एनएच ने अतिक्रमण नहीं हटाया है याचिकाकर्ता का कहना है कि लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं।


Conclusion:वी/ओ-- राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता ओपी सिंह ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए विभाग के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं वहीं उन्होंने कहा कि इसको लेकर अतिक्रमणकारियों के साथ बैठक कर उनसे वार्ता भी की गई है जल्द ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

बाईट--अनिल गुप्ता(याचिकाकर्ता)
बाईट--ओ पी सिंह( अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग)
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