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नाबालिग से दुराचार मामले में आरोपी को आजीवन सजा, 45 हजार रुपये का भी लगा जुर्माना

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Published : May 7, 2019, 12:43 AM IST

Updated : May 7, 2019, 7:40 AM IST

नाबालिक छात्रा के साथ दुराचार मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही युवक के खिलाफ पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, यवुक को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया है.

नाबालिक छात्रा के साथ दुराचार मामले में अदालत ने आरोपी युवक को सुनाई आजीवन कारावास की सजा.

रुद्रपुर: नाबालिक छात्रा के साथ दुराचार मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही युवक के खिलाफ पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, यवुक को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया है. जुर्माने की धनराशि का 90 प्रतिशत पीड़िता बच्ची को दिया जाएगा.

बता दें कि बीते 16 अक्टूबर 2016 को दिनेशपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि दिनेशपुर निवासी कमलेश मंडल का उनके घर आना रहता था. रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन करीब 7 बजे आरोपी कमलेश उनके घर आया और कुछ देर बैठने के बाद उनकी नाबालिक बेटी को रामलीला दिखाने के बहाने घर बाहर ले गया, लेकिन कई घंटे बीते जाने के बाद भी उनकी बेटी घर नहीं लौटी. जिसके बाद उन्होंने उसकी तलाश की. काफी खोजबीन के बाद बेटी का सुराग नहीं लगने पर उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी.

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उधर, मौके पर आरोपी अपने घर से फरार हो गया. पुलिस नाबालिग को ढूंढ़ते हुए टाडा जंगल के पास पहुंचे. जहां पर नाबालिग बेहोशी की हालत में मिली. जिसके बाद नाबालिग को अस्पताल ले गये. मेडिकल रिपोर्ट में दुराचार की पुष्टि होने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ फास्टट्रेक/ पास्को न्यायाधीश श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान की कोर्ट में मुकदमा चला. जहां पर पॉक्सो न्यायाधीश श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान ने आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी कमलेश मंडल उदयनगर झिलपार थाना दिनेशपुर का रहने वाला है.

Intro:एंकर - नाबालिक छात्रा के साथ दुराचार करने के मामले में विवाहित युवक को पाक्सो न्यायाधीश श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान ने आजीवन कारावास व 45 हजार रुपये का जुर्माने की सज़ा सुनाई है।


Body:वीओ - सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि दिनेशपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था की उदयनगर झिलपार थाना दिनेशपुर निवासी कामलेश मंडल का उनके घर आना जाना था। 16 अक्टूबर 2016 की शाम करीब 7 बजे आरोपी कमलेश उनके घर आया कुछ देर बैठने के बाद उनकी नाबालिक बेटी को रामलीला दिखाने के बहाने घर से ले गया। जब दो घण्टे बाद भी बेटी घर लौट कर नही आई उन्होंने ढूढ़ना शुरू कर दिया। खोज बिन के बाद जब बिटिया नही मिली तो घटना की जानकारी पुलिस को दी गयी है आरोपी भी अपने घर से फरार हो गया। जिसके बाद ढूढ़ खोज करते हुए पुलिस और गाव के लोग टाडा जंगल के पास पहुचे तो झाड़ियों के पीछे बेहोसी की हालत में पड़ी मिली नाबालिक के गुप्तांग से खून बह रहा था। जिसके बाद नाबालिक को अस्पताल ले जाया गया। बाद में नाबालिक द्वारा बताया कि आरोपी कमलेश मंडल द्वारा उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में भी दुराचार की पुष्टि होने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी के खिलाफ फ़ास्टट्रेक/ पास्को न्यायाधीश श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान की कोर्ट में मुकदमा चला जिसमें अधिवक्ता द्वारा 8 गवाह पेशकर आरोप सिद्ध कर दिए जिसके बाद पास्को न्यायाधीश ने कमलेश मंडल को धारा 376/2 के तहत आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कारावास व 5 हजार जुर्माना तथा धारा 366 के तहत 5 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाकर हल्द्वानी जेल भेज दिया है। जुर्माने की धनराशि का 90 प्रतिसत पीड़िता बच्ची को दिया जाए।


Conclusion:
Last Updated : May 7, 2019, 7:40 AM IST
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