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ज्ञानवापी प्रकरण के 7 मुकदमों की एक जगह सुनवाई के आदेश पर विश्व वैदिक सनातन संघ ने कहा, ये न्याय संगत नहीं

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Published : May 23, 2023, 9:48 PM IST

राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया
राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया

विश्व वैदिक सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने जिला अदालत की तरफ से 7 मुकदमों का एक साथ सुनवाई के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दायर मुकदमों को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है.

राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया.

वाराणसी: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मंगलवार को जिला अदालत की तरफ से 7 मुकदमों को एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया गया है. इन सभी मामलों को एक ही स्थान पर क्लब करने के आर्डर के खिलाफ विश्व वैदिक सनातन संघ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है. विश्व वैदिक सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने वीडियो जारी कर कोर्ट के इस फैसले को न्याय संगत नहीं माना है. उनका कहना है कि दो अलग-अलग तरह के मुकदमे को एक ही तरह का बताते हुए उसे एक ही जगह पर सुनवाई करने के फैसले के खिलाफ विश्व वैदिक सनातन संघ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटायेगा.

विश्व वैदिक सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज द्वारा सभी मुकदमों को एक साथ सुनने के निर्णय को उचित न बताते हुए कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे. ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का मामला व्यक्तिगत मामला है. वहां पर दर्शन पूजन की अनुमति प्रदान की जाए. साथ ही साथ वहां के ढांचे की भी जांच हो. ऐसे में जब सारे मामले एक साथ हो जाएंगे, तो विभिन्न मुकदमों की प्रकृति पर असर होगा. इसलिए विश्व वैदिक सनातन संघ न्यायालय में इस निर्णय पर विचार करने की अपील करेगा.

विश्व वैदिक सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ से जुड़े जितने भी मुकदमे हैं. उनको विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से ही दाखिल किया गया था. लेकिन विश्व वैदिक सनातन संघ ने जिन वकीलों को अपने साथ जोड़ा था. उन वकीलों ने हमारी संस्था के साथ ठीक नहीं किया. जब हमने उन्हें अपने सभी मुकदमों से हटाया तो उसके बाद उन वकीलों ने हमारे खिलाफ साजिश रचते हुए एक अलग गोल तैयार कर लिया. इस गुट के द्वारा ही हमारे मुकदमों को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है.

संतोष सिंह ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन का मुकदमा दाखिल किया था. जबकि सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के पूजा-पाठ व अन्य मामले के अलावा मुस्लिम समुदाय का प्रवेश यहां रोकने और मुस्लिम जो कोर्ट में अलग से दाखिल की गई थी उसे एक ही प्रकार के मुकदमे बताकर इसे पुराने मुकदमें में ही जोड़ा जाना उचित नहीं है. इसलिए हम हाईकोर्ट के शरण में जाएंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि वह इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे.

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