ETV Bharat / state

ज्ञानवापी वीडियो लीक पर वादी महिलाओं ने दिखाया सीलबंद लिफाफा, बोलीं-कोर्ट से करेंगी कार्रवाई की मांग

author img

By

Published : May 30, 2022, 11:06 PM IST

Updated : May 31, 2022, 10:34 AM IST

ज्ञानवापी शृंगार गौरी मामले में कमीशन की कार्यवाही का वीडियो लीक होने के बाद वादी पक्ष की महिलाओं ने मीडिया के सामने सीलबंद लिफाफा रखा, जो कोर्ट ने दिया था. वादी पक्ष का कहना है कि वह इस सीलबंद लिफाफे को कोर्ट में सरेंडर कर कार्रवाई की मांग करेंगी.

वादी महिलाओं ने दिखाया सीलबंद लिफाफा
वादी महिलाओं ने दिखाया सीलबंद लिफाफा

वाराणसी: ज्ञानवापी शृंगार गौरी मामले में कमीशन की कार्यवाही का वीडियो लीक होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है. क्योंकि इस वीडियो को हासिल करने के लिए 1 सप्ताह का वक्त वादी पक्ष को लगा था और प्रतिवादी पक्ष ने तो अब तक वीडियो लिया ही नहीं है. वादी पक्ष की 4 महिलाओं को आज शाम लगभग 5:30 बजे कोर्ट से सीलबंद लिफाफे में वीडियो की सारी फाइलें और तस्वीरों को अपलोड करके मेमोरी कार्ड में दिया गया था. जिसे अब तक खोला भी नहीं गया है. इस लिफाफा को वादी पक्ष की महिला और वकीलों ने मीडिया के सामने भी रखा. उनका कहना था यह में फंसाने की साजिश है. वादी पक्ष ने कहा कि हमने कोर्ट में हलफनामा दिया है और यह वीडियो लीक न करने का वादा भी किया था. कोर्ट की कार्यवाही के अंतर्गत हलफनामा देने के बाद यह वीडियो कहां से आया है यह हमें नहीं पता. वादी पक्ष के लोगों का कहना है कि हमारा 4 पैकेट सील बंद है. हम किसी भी हाल में अपने ऊपर आक्षेप नहीं लगने देंगे. मंगलवार को हम यह सभी दस्तावेज ले जाकर कोर्ट में सरेंडर कर देंगे और कार्रवाई और जांच की मांग भी करेंगे.

वादी महिलाओं ने दिखाया सीलबंद लिफाफा.

उल्लेखनीय है कि जिला जज न्यायालय में सुनवाई के पहले दिन ही वादी पक्ष के वकीलों ने कमीशन की कार्यवाही के वीडियो और फोटोग्राफ को मांगा था. जिस पर कोर्ट ने 1 सप्ताह के अंदर सभी वीडियो साक्षी संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे. लेकिन सोमवार को दोपहर में जब वीडियो साक्ष्य लेने के लिए वादी पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन वादी महिलाओं के साथ पहुंचे तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह मामला काफी संवेदनशील है और इस पूरे प्रकरण से जुड़े मामले के वीडियो और फोटो साक्ष्य जो कमीशन की कार्रवाई में किए गए थे. वह किसी भी हाल में बाहर लीक नहीं होने चाहिए. इसे लेकर जिला जज ने वादी महिलाओं समेत वकीलों को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था. जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि संबंधित वीडियो और फोटो साक्ष्य का इस्तेमाल से मुकदमे की पैरवी में होगा. इसे लीक नहीं किया जाएगा या अन्य किसी बाहरी पक्ष को नहीं दिया जाएगा. इसके बाद भी यह सभी साक्ष्य मीडिया में लीक हो गए और सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगे.

इसे भी पढ़ें-ज्ञानवापी मामलाः कमीशन की कार्यवाही का वीडियो आया सामने, देखिए क्या है हकीकत

इस पूरे मामले में पहले ही अंजुमन इंतजा मियां मसाजिद कमेटी ने कोर्ट में अपील की थी कि संबंधित वीडियो और फोटो साक्ष्य बाहर नहीं आने चाहिए और संबंधित व्यक्तियों को ही दिए जाने चाहिए. इसे लेकर विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने भी जिला मजिस्ट्रेट के यहां एप्लीकेशन देकर यह गुजारिश की थी कि संबंधित साक्ष्य संबंधित व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है. इसके बाद भी यह सारी चीजें लीक हुई है, जिसके बाद सवाल उठना लाजमी है.

Last Updated :May 31, 2022, 10:34 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.