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ज्ञानवापी मामले की HC में सुनवाई जारीः हिंदू पक्ष का दावा, औरंगजेब के फरमान पर तोड़े गए थे तीन गुंबद

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Published : Dec 6, 2022, 9:59 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी पूजा मामले में सुनवाई जारी है. मंगलवार को हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा.

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ज्ञानवापी मामला.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी पूजा मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पुराने मंदिर का नक्शा दिखाते हुए कहा कि स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ के चारों ओर आठ मंडप थे. इस समय जहां तीन गुंबद हैं, वे श्रृंगार गौरी, गणेश व दंडपाणि मंडप हैं. इनमें मूर्ति स्थापित थी. इन्हें औरंगजेब के फरमान पर तोड़ा गया था.

मंदिर पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन‌ ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से बहस में औरंगजेब की किताब आलम गीरी का हवाला देते हुए कहा कि इस किताब में विश्वेश्वर नाथ मंदिर ध्वस्त करने की राजाज्ञा का उल्लेख है. उन्होंने एक ब्रिटिश लेखक की किताब के हवाले से कहा कि विवादित परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी. न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका पर बुधवार को सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया है.

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