ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, 50 हजार का जुर्माना

author img

By

Published : Nov 3, 2022, 9:24 PM IST

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

शामली में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के (rape of minor girl) मामले में कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

शामलीः जनपद में सदर कोतवाली (Sadar Kotwali) क्षेत्र में हुई नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोष सिद्ध पाए जाने पर एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस केस की कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त की सड़क हादसे में मौत हो गई थी.

दरअसल, शामली सदर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2021 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई थी. इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से निकुंज व कल्लू उर्फ रोहित के विरुद्ध अभियोग दर्ज कराया गया था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया था. जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था. बाद में पुलिस ने विवेचना करने के पश्चात आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था. जबकि जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद कल्लू उर्फ रोहित की सड़क हादसे में मौत हो गई थी. यह मामला जिले के कैराना में स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो) मुमताज अली की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था.

एसपी शामली अभिषेक (SP Shamli Abhishek) ने बताया कि मामले में पुलिस व मॉनीटरिंग सेल को गवाहों की समय से कोर्ट में गवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए गए थे. मामले में कोर्ट के समक्ष कुल पांच गवाह पेश किए गए. एसपी ने बताया कि गुरुवार को मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी निकुंज निवासी गांव काबडौत कोतवाली शामली को दोषी करार दिया. कोर्ट द्वारा दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही, 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है.

यह भी पढ़ें- प्रयागराज में दस माह में माफियाओं की 210 करोड़ की संपत्ति कुर्क, जानिए किस पर सबसे ज्यादा कसा शिकंजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.